टूलकिट केसः गोवा निवासी एक्टिविस्ट शुभम कर चौधरी ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली कोर्ट का रुख किया

Update: 2021-03-11 10:34 GMT

टूलकिट मामले से संबंधित एक अन्य केस में गोवा निवासी पर्यावरण कार्यकर्ता शुभम कर चौधरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट बेल की समाप्ति पर अग्रिम जमानत के लिए नई दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। "एक्सटिक्सन रिबेलयन" नामक संगठन के सदस्य चौधरी टूलकिट मामले के सिलसिले में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चौधरी को 10 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत के सुरक्षा प्रदान की थी, जो 3 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च 2021 तक थी। अब उन्होंने उचित राहत पाने के लिए सक्षम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धर्मेंद्र राणा अब इस मामले की सुनवाई 12 मार्च 2021 को करेंगे।

पृष्ठभूमि

बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) के जस्टिस एम.एस. जावलकर 3 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 120 बी के तहत दर्ज एफआईआर 49/2021 में चौधरी को 10 दिन की अग्रिम जमानत दी थी।

चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया था और उनका ऑनलाइन टूलकिट से कोई संबंध नहीं है।

खंडपीठ ने आदेश दिया,

"गिरफ्तारी की आशंका आवेदक द्वारा जताई गई है। गिरफ्तारी की आशंका के कारणों को तथ्यों और परिस्थितियों में उचित ठहराया गया है। विशेष रूप से नई दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज है और सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए कोई नियमित आवेदन दिया जाएगा। इस पर दिल्ली में सक्षम न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, आवेदक उचित राहत पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए ट्रांजिट जमानत देने के तरीके के संरक्षण का हकदार है।"

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