सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व सीजे जस्टिस एस मुरलीधर को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया
सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है।
यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा 16 अक्टूबर, 2023 को आयोजित एक पूर्ण न्यायालय बैठक में लिया गया।
यह डेसिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के पदनाम के लिए दिशानिर्देश, 2023 के संदर्भ में है, जो 'सुश्री' इंदिरा जयसिंह बनाम. जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मामले में पारित 12 मई, 2023 के फैसले के अनुपालन में तैयार किया गया है।
जस्टिस (डॉ) एस मुरलीधर ने इस साल अगस्त में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले जनवरी 2021 और अगस्त 2023 के बीच उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अपने 17 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।