पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर एफआईआर - सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतरिम ज़मानत 17 मार्च 2023 तक बढ़ाई

Update: 2023-03-03 12:07 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है और उनकी याचिका को 17 मार्च 2023 को सूचीबद्ध कर दिया है। खेड़ा को असम पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी टिप्पणी पर गिरफ्तार किया था।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया था।

कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि खेड़ा को 28 फरवरी, 2023 तक दिल्ली में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। बाद में अदालत ने अंतरिम जमानत को 3 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया था । कोर्ट ने यूपी और असम राज्यों को नोटिस भी जारी किया था, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खेड़ा ने एफआईआर के समेकन की मांग करते हुए दायर रिट याचिका दायर की है। अदालत ने खेड़ा के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दिए गए अंडरटैकिंग को भी दर्ज किया था कि वह बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगेंगे।

इस मामले को आज ही उठाया जाना था, लेकिन होली की छुट्टियों के बाद अदालत के फिर से खुलने के बाद इसे 17 मार्च 2023 तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी गई।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने असम राज्य के लिए पेश हो हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या राज्य ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया है। जब एसजी ने सकारात्मक जवाब दिया तो सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें सूचित किया कि बेंच को अभी जवाब मिलना बाकी है और यह रिकॉर्ड में नहीं है। एसजी ने कहा-

" यह दायर किया गया है। उनके पास प्रति है। लेकिन हम इसे रजिस्ट्री में दर्ज करेंगे।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की-

" हम इसे शुक्रवार के बाद फिर से अधिसूचित करेंगे और इसे 17 तारीख को रखेंगे।"

केस टाइटल: पवन खेड़ा बनाम असम राज्य और अन्य। डब्ल्यूपी(सीआरएल) नंबर 74/2023


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