'कौशल के खेल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता राज्य': सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ कर्नाटक ‌हाईकोर्ट में दलील पेश की

Update: 2021-11-12 09:50 GMT

Karnataka High Court

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक पुलिस (संशोधन) अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता के‌ खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की। संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना तय किया है।

दीवाली की छुट्टी से पहले जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने याचिकाओं पर आंशिक रूप से सुनवाई की थी। हालांकि, दिवाली की छुट्टी के बाद रोस्टर ने उन सभी मामलों को बदल दिया, जिनमें अधिनियम के अधिकार को चुनौती दी जा रही है, उन्हें एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाना है। इस प्रकार चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को उठाया।

अदालत ने अंतरिम राहत के पहलू पर याचिका पर सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक संशोधन अधिनियम के संचालन पर रोक लगा दी जाए।

उन्होंने कहा, "मौके के खेल और कौशल के खेल के बीच अंतर है। केवल मौके के खेल को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित करने के बिंदु तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत, राज्य सरकारों के पास कौशल के खेलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भेद वर्षों से अस्तित्व में है।"

उन्होंने कहा, "कौशल का खेल मुख्य रूप से कौशल का खेल है, पूरी तरह से या विशेष रूप से नहीं। जब आप मौके का खेल कहते हैं, तो इसका मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से, मौका का खेल है, यह नहीं कि केवल मौका होना चाहिए। यह 70 वर्षों के न्यायशास्त्र ने स्‍थापित किया है।"

अपने प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए उन्होंने उद्धरण दिया, "उदाहरण के लिए किसी भी कार्ड गेम में मौका देने की सीमा तक मौके का एक तत्व होता है। उस मौके का मतलब यह नहीं है कि ब्रिज या रम्मी कौशल का खेल नहीं है। केवल इसलिए कि वहां एक मौका है, यह इसे कम कौशन का खेल नहीं बनाता है।"

इसके अलावा यह तर्क दिया गया, "राज्य के पास मौके के खेल पर क्षमता है न कि कौशल के खेल पर। यदि खेल वर्चुअल मोड में खेले जाते हैं तो कोई अंतर नहीं है।" उन्होंने यह भी कहा, "कौशल के खेल पर प्रतिबंध लगाना, दशकों से आम कानून के तहत संरक्षित कौशल का खेल, इसे अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना बनाता है।"

मद्रास और केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने समान संशोधनों को रद्द कर दिया है, यह प्रस्तुत किया गया कि, "सभी राज्यों में पहले से मौजूद अधिनियम हैं, जो कई वर्षों से हैं। उन सभी में कौशल के खेलों को बाहर रखा गया था।"

एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग के नवदगी ने गुरुवार को मौखिक रूप से अदालत को आश्वासन दिया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

केस टाइटल: ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी 18703/2021

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