नेशनल हेराल्ड : सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आयकर मामले को 17 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया 

Update: 2020-01-06 11:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को 17 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है 

जिसमें आयकर विभाग द्वारा वर्ष 2011-2012 के आयकर का पुनर्मूल्यांकन करने का फैसला किया गया था। 

शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपीलें नेशनल हेराल्ड मामले से निकली हैं जिसमें 2011 में उनके द्वारा दायर आयकर रिटर्न में  यंग इंडियन में उनके शेयर को छिपाने पर आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। 

इस नोटिस को सोनिया, राहुल और ऑस्कर फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ फैसला सुनाया गया था और आयकर विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और आयकर विभाग में पिछले साल 8 जनवरी को एक अपील दायर की गई थी। 

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि मामले के संबंध में एक आकलन आदेश पारित किया गया है लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे।तब से यह मामला अंतिम निपटान के लिए लंबित है।

सोमवार को शीर्ष अदालत के समक्ष सोनिया और राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष उनके द्वारा दायर एक आवेदन पर 28 फरवरी को सुनवाई होने वाली है जिसका उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई पर असर पड़ सकता है।

वहीं आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में 'अनिश्चित काल' की देरी हो सकती है। 

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पीठ का विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष मामले को निपटाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। 

सॉलिसिटर जनरल की चिंताओं को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने तुषार मेहता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि इस मामले को अनिश्चित काल तक लंबित न रखा जाए और इसे मार्च में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। 

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