मॉल और ऑफिस जैसी खुली जगहों पर यौन उत्पीड़न की घटना होना सच के करीब नहीं लगती: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2023-03-16 11:19 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने निजी कंपनी के साथ उसके कार्य अनुबंध (work contract‌) के समाप्त होने से तीन दिन पहले एक कर्मचारी द्वारा उसके मैनेजर के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत रद्द कर दी।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने मेसर्स माइंडट्री कंपनी लिमिटेड के डिलीवरी सेंटर मैनेजर द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) और धारा 420 के तहत शुरू किए गए मुकदमे को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट ने उसकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354 (ए) के तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। इसके अलावा, यह कहा गया कि मैंनेजमेंट शिकायतकर्ता के अनुबंध आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। शिकायतकर्ता किसी तरह अनुबंध के विस्तार की सिफारिश करने के लिए याचिकाकर्ता पर दबाव बनाना चाहती थी।

अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि वास्तव में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप हैं और याचिकाकर्ता के लिए यह परीक्षण का विषय है कि वह पाक साफ निकले। नोटिस देने के बाद भी शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

शिकायत पर गौर करने पर पीठ ने उन जगहों पर हैरानी जताई जहां कथित यौन संपर्क होने की बात कही गई थी। यह कहा,

“ स्थान माइंडट्री कार्यालय, फोरम मॉल-कोरमंगला, बार्टन सेंटर-एमजीरोड पर हैं, जो सभी खुले स्थान हैं। याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे खुले स्थानों पर शिकायतकर्ता का यौन शोषण किया जाना एक ऐसा आरोप नहीं हो सकता है जो अत्यधिक असंभव है। ”

पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर विचार करने पर अदालत ने कहा, " चार्जशीट पर एक अवलोकन से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से चूमने की इच्छा से छूने की कोशिश की है। न तो शिकायत और न ही चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत अपराध के किसी भी घटक का संकेत मिलता है, जो महिलाओं की लज्जा भंग करने से संबंधित है। इसलिए, उक्त अपराध को याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं रखा जा सकता और इसे समाप्त करना होगा। ”

आईपीसी की धारा 420 के तहत अन्य आरोपों से निपटते हुए अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए आईपीसी की धारा 415 के तहत प्राप्त होने वाली सामग्री मौजूद होनी चाहिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने धोखा दिया और शादी के वादे को तोड़ दिया और इसलिए आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध कायम रहेगा।

कोर्ट ने कहा, " यह स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है, क्योंकि विवाह के वादे को तोड़ना आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध नहीं बन सकता। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून है, इसलिए, उक्त अपराध भी याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता।”

कोर्ट ने कहा, " दोनों अपराधों के आलोक में शिकायत या चार्जशीट में कोई आधार नहीं होने के कारण, संबंधित न्यायालय को याचिकाकर्ता के याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करना चाहिए था और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करना चाहिए था। ”

इसमें कहा गया, " मैं याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को खत्म करना उचित समझता हूं, ऐसा न करने पर यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय का गर्भपात होगा। ”

तदनुसार अदालत ने याचिका को अनुमति दी।


केस टाइटल : समीर दिनकर भोले और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 697/2020

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (कर) 109

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें





Tags:    

Similar News