वरिष्ठ नागरिक अधिनियम – 'यदि जारी डीड विचार के लिए है तो धारा 23 को लागू नहीं किया जा सकता': कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2021-06-14 12:16 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि संपत्ति का ट्रांसफर स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से नहीं बल्कि विचार के लिए है तो एक वरिष्ठ नागरिक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम (Maintenance And Welfare of parents and senior citizens act), 2007 की धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने सहायक आयुक्त (धारवाड़) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/6/2020 को चुनौती देने वाले दो चिकित्सकों द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी, जिसके तहत 11/7/2018 को डीड जारी किया गया और प्रतिवादी संख्या 2 (सुमा) द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निष्पादित करना था उसे रद्द कर दिया गया।

पृष्ठभूमि

प्रतिवादी संख्या 2, जो नागरकर कॉलोनी, महिषी रोड, धारवाड़ में स्थित संख्या एचवाईजी 307/2 नगर संख्या एचडीएमसी 12776 वाली संपत्ति का मालिक है, ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संपत्ति जारी करते हुए एक डीड जारी करके निष्पादित किया और उक्त जारी डीड के तहत दूसरे प्रतिवादी को 8,30,000 रुपये और प्रतिवादी संख्या 2 की बहन को 1,70,000 रुपये के भुगतान किया जाना था।

जारी डीड निष्पादित करने और राशि की प्राप्ति को स्वीकार करने के बाद दूसरे प्रतिवादी ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत एक याचिका दायर कर जारी डीड को रद्द करने की मांग की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 को बनाए रखने में विफल रहे। अधिनियम की धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रथम प्रतिवादी ने इस आधार पर जारी डीड को रद्द करने का आदेश पारित किया कि इसे जबरदस्ती और मिथ्या द्वारा निष्पादित किया गया है।

याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुति

वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुदास कन्नूर ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 23 का प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खंड नहीं है जो याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 2 के रखरखाव के लिए कहता है और साथ ही संपत्ति को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में भुगतान के विचार के अधीन जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश कानून के अधिकार के तहत नहीं है।

एडवोकेट गुरुदास कन्नूर ने WP संख्या 52010/2015 (डीडी 26.2.2019) में कर्नाटक उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय और शुभाषिनी बनाम जिला कलेक्टर, कोझिकोड मामले में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा जताया।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिका का विरोध

प्रतिवादी 2 के वकील ने प्रस्तुत किया कि शर्त के अभाव में भी हस्तांतरी (Transferee) हस्तांतरणकर्ता (Transferor) को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और प्रतिवादी संख्या 1 ऐसी स्थिति के अभाव में अधिनियम की धारा 23 के तहत शक्ति का प्रयोग करके जारी डीड को शून्य घोषित कर सकता है। रक्षा देवी बनाम था। सीडब्ल्यूपी में उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट, होशियारपुर और अन्य 5086/2016 मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा जताया गया।

कोर्ट का अवलोकन

कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा रक्षा देवी मामले में दिए गए निर्णय पर जताए गए भरोसा और केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सुभाषिनी सुप्रा के मामले में दिए गए निर्णय पर विचार किया, जिसमें यह कहा गया है कि धारा 23 के तहत आवश्यक शर्त (1) वरिष्ठ नागरिक को बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी भौतिक जरूरतों के प्रावधान को स्थानांतरण के दस्तावेजों में स्पष्ट रूप लिखा जाना जरूरी है, जो स्थानांतरण केवल गिफ्ट के रूप में हो सकता है या जो गिफ्ट की तरह या इसी तरह के एक समान मुफ्त हस्तांतरण का हिस्सा हो सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में यह निर्दिष्ट करने वाली कोई शर्त नहीं है कि हस्तांतरी (Transferee) को हस्तांतरणकर्ता (प्रतिवादी नंबर 2 को) को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करनी होंगी।

कोर्ट ने इसके अलावा यह कहा कि यदि यह माना जाता है कि अधिनियम की धारा 23 में संदर्भित शर्त को हस्तांतरी (Transferee) के आचरण के आधार पर समझा जाना है, न कि ट्रांसफर डीड में विशिष्ट शर्तों के संदर्भ में। अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित शर्त केवल ट्रांसफर डीड के निष्पादन से पहले और बाद में हस्तांतरी के आचरण के रूप में और इस तरह की चुनौती के आधार पर कि ट्रांसफर डीड में वादन का कोई संदर्भ नहीं है, कोई परिणाम नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि एक पल के लिए भी अधिनियम की धारा 23 में निर्दिष्ट शर्त के अभाव में यह निहित है कि हस्तांतरणकर्ता अधिनियम के उद्देश्य और योजना के मद्देनजर हस्तांतरणकर्ता को बुनियादी सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है, रक्षा देवी के मामले में दिए गए निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से नहीं बल्कि विचार के लिए है और प्रतिवादी संख्या 2 ने रसीद को स्वीकार कर लिया है और इसलिए जारी डीड को शून्य घोषित करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 अधिनियम की धारा 23 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने 26 जून, 2020 के आदेश और प्रतिवादी 2 द्वारा अधिनियम की धारा 6 के तहत दायर दावा याचिका को रद्द कर दिया।

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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