SCBA Election Reforms| जस्टिस नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट बार से सुझाव आमंत्रित किए

Update: 2025-03-12 07:14 GMT

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली समिति ने SCBA उपनियमों में सुधार विशेष रूप से चुनावों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए।

निम्नलिखित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों से सुझाव मांगे गए-

1. कार्यकारी समिति के चुनाव लड़ने के लिए पात्रता की शर्तें।

2. कार्यकारी समिति के चुनाव में मतदान के लिए पात्रता की शर्तें।

3. कार्यकारी समिति BBB।

4. कार्यकारी समिति की ताकत5. उम्मीदवारों की अयोग्यता (मतदान के लिए प्रलोभन देने सहित)।

6. कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

सुझाव 20-03-2025 से पहले ईमेल (scba.committee.2025@gmail.com) द्वारा साझा किए जा सकते हैं, जो बिना किसी संलग्नक के अधिकतम दो पृष्ठ का होना चाहिए।

सुझावों के साथ ही भेजने वालों को अपना SCBA सदस्यता नंबर और मोबाइल नंबर भी देना होगा।

25 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने जस्टिस नागेश्वर राव को SCBA चुनाव प्रावधानों में सुधार का प्रस्ताव देने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

समिति में कुछ सीनियर एडवोकेट/अनुभवी वकील (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और नॉन-एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दोनों श्रेणियों से) भी शामिल होंगे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के रूप में चुनाव लड़ने में कभी रुचि नहीं दिखाई।जस्टिस राव को समिति के सदस्यों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक मामले में हुआ, जिसमें SCBA चुनाव से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने MCBA पदों में एक तिहाई महिलाओं के आरक्षण के मामले में आदेश पारित किया था।

न्यायालय ने कहा कि SCBA के मानदंड पात्रता शर्तें, फीस आदि दशकों से स्थिर बने हुए हैं तथा समय पर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

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