एससी कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश की

Update: 2021-09-21 06:46 GMT

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।

वह वर्तमान में त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

न्यायमूर्ति कुरैशी ने 1983 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद गुजरात में एक वकील के रूप में नामांकन किया।

उन्हें मार्च 2004 में गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 2005 में एक स्थायी न्यायाधीश बनाया गया।

उन्हें नवंबर 2018 में गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

मई 2019 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की।

हालांकि, केंद्र सरकार ने चुनिंदा तरीके से जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति पर रोक लगा दी।

इसके बाद, गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें केंद्र सरकार पर बाहरी विचारों के कारण चुनिंदा रूप से उनकी पदोन्नति को रोकने का आरोप लगाया गया।

हालांकि, सितंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट में पदोन्नत करने का एक अलग प्रस्ताव दिया।

इसे केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया और न्यायमूर्ति कुरैशी ने 16 नवंबर, 2019 को त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News