'सरपंच-पतिवाद' या पति द्वारा सरपंच पत्नी के लिए 'प्रॉक्सी' के रूप में काम करना महिला आरक्षण के उद्देश्य को विफल करता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

Update: 2023-11-13 04:37 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने महिला सरपंचों के पतियों/पुरुष सदस्यों द्वारा 'प्रॉक्सी सरपंच' के रूप में कार्य करने और निर्वाचित महिला सरपंचों के स्थान पर वास्तविक सरपंच के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा कि 'प्रॉक्सी सरपंच' या 'सरपंच-पतिवाद' की ऐसी प्रणाली संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के मूल उद्देश्य को विफल करती है।

उन्होंने कहा:

“सरपंच-पतिवाद की यह शैली जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रावधानों के साथ 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की भावना और उद्देश्य को कमजोर करती है और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन करती है, जो कि “फेसलेस सरपंच” बनकर रह गई हैं। जमीनी स्तर की राजनीति. यह उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनकी एजेंसी, स्वायत्तता और आवाज़ से वंचित करता है।

अदालत 'गांव साथी' द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कथित तौर पर कालाहांडी जिले के तुरेछड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पति ने अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका।

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरपंच के पति ने उनसे मनरेगा योजना के तहत 30 जॉब कार्ड धारकों की उपस्थिति दर्शाने के लिए कहा, जबकि उन कार्ड धारकों ने कोई काम नहीं किया। चूंकि याचिकाकर्ता इस तरह के आदेश को स्वीकार करने में झिझक रहा था, इसलिए उसे अब ग्राम पंचायत में गांव साथी के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी गई।

व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पहले कलेक्टर, कालाहांडी से संपर्क किया। लेकिन कलेक्टर इस मामले को दबाए बैठे रहे और लंबे समय तक इस पर सुनवाई नहीं की, जिसके लिए उन्हें अपने रिट क्षेत्राधिकार के तहत हाईकोर्ट की शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त ग्राम पंचायत की महिला सरपंच का पति वास्तविक सरपंच के रूप में कार्य करता है और खुद को सरपंच के रूप में चित्रित करता है।

आगे यह तर्क दिया गया कि एक गांव साथी होने के नाते याचिकाकर्ता सरपंच के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, न कि अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए, जिसने सरपंच की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को हथियाने की कोशिश की है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि संविधान के 73वें संशोधन ने भारत में पारंपरिक पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया है। इससे शासन प्रणाली के विकेंद्रीकरण में मदद मिली और स्थानीय अधिकारियों को ग्राम-स्तरीय मामलों के प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने की कानूनी शक्ति प्रदान की गई।

जस्टिस पाणिग्रही ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243डी राज्य सरकारों को पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए संबंधित राज्य अधिनियमों में प्रावधान शामिल करने का आदेश देता है, जबकि ओडिशा जैसे राज्य महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का पालन करते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"मौजूदा मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सरपंच पति गांव साथी की नियुक्ति और समाप्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जबकि उसकी पत्नी जो कि सरपंच के रूप में चुनी जाती है, उसके पीछे वास्तविक राजनीतिक और निर्णय लेने की शक्ति होती है।"

उसका मानना है कि इस प्रकार का 'सरपंच पतिवाद' पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण के उद्देश्य को विफल कर देता है।

उन्होंने कहा,

“प्रॉक्सी सरपंच और प्रथाओं के पर्दे में पितृसत्तात्मक रवैया सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण में बहुत बाधा डालता है। इसमें कहा गया, ''सरपंचवाद और छद्म राजनीति के अन्य रूपों को रोकने और दंडित करने के लिए कानून और नीतियां बनानी होगी।''

तदनुसार, न्यायालय ने सचिव, पंचायती राज विभाग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि संबंधित विभाग ने ऐसे प्रॉक्सी सरपंचों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और महिला सरपंचों को उचित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए।

बेंच ने रेखांकित किया,

"चूंकि प्रॉक्सी सरपंच ग्राम पंचायतों का प्रबंधन कर रहे हैं, खासकर जहां महिलाएं सरपंच हैं, इसलिए उचित विभाग के माध्यम से सरकार को ऐसे मामले से गंभीरता से निपटना होगा, अन्यथा लोकतंत्र की जमीनी जड़ें खतरे में पड़ जाएंगी।"

इसके अलावा, सचिव को ऐसे दोषी प्रॉक्सी सरपंचों के खिलाफ जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों की उपलब्धता बताते हुए हलफनामा दायर करने का आदेश दिया गया।

केस टाइटल: मनोज कुमार मंगराज बनाम कलेक्टर, कालाहांडी और अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 31039/2023

आदेश की तिथि: 08 नवंबर, 2023

याचिकाकर्ता के वकील: जे. पांडा और राज्य के लिए वकील: डी. मुंड, अतिरिक्त सरकारी वकील

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