समझौते के बाद सलमान खान ने जेराई फिटनेस के खिलाफ ₹7.24 करोड़ की दिवालियेपन याचिका वापस ली
एक्टर सलमान खान ने दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद जेराई फिटनेस लिमिटेड के खिलाफ अपनी ₹7.24 करोड़ की दिवालियेपन याचिका वापस ली।
बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने सहमति की शर्तों को दर्ज किया और याचिका वापस लेने की अनुमति दी। पीठ में अध्यक्ष जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य अरुण बरोका शामिल थे।
यह विवाद 2018 के व्यापार लाइसेंस समझौते के तहत बकाया राशि के भुगतान से संबंधित था, जिसके तहत जेराई फिटनेस को फिटनेस उपकरण बनाने और बेचने के लिए सलमान खान के स्वामित्व वाले "बीइंग स्ट्रॉन्ग" ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार दिया गया।
खान ने दावा किया कि COVID-19 से संबंधित व्यवधानों के कारण राशि में संशोधन के बाद भी जेराई ने रॉयल्टी भुगतान में चूक की। 14 सितंबर, 2024 को डिमांड नोटिस भेजा गया, जिसमें 24% ब्याज के साथ ₹7.24 करोड़ की मांग की गई।
खान ने डिफॉल्ट का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, मई 2025 में NCLT ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कुल राशि में से केवल ₹1.63 करोड़ ही निर्विवाद है और शेष राशि पहले से मौजूद संविदात्मक विवादों से संबंधित है।
खारिज होने के बाद खान ने NCLAT में अपील दायर की। मामले को पहले 6 अक्टूबर, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन बाद में स्थगित कर दिया गया।
अब समझौते के रिकॉर्ड में आने के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण ने मामले का निपटारा किया।
Case Name: Salman Khan v. Jerai Fitness