धारा 446 सीआरपीसी | बांड के उल्लंघन के रूप में अदालत की संतुष्टि दर्ज करने से पहले अभियुक्त को अवसर दिया जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने धारा 446 सीआरपीसी के तहत बांड के उल्लंघन के मामलों में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, कहा है कि यह अनिवार्य है कि अदालत आरोपी को किसी भी कथित उल्लंघनों की व्याख्या करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए पहले नोटिस जारी करे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर अदालत अभियुक्त द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रहती है, तभी वह इस तरह के उल्लंघन की संतुष्टि दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकती है।
जस्टिस मोहन लाल की एकल पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया था। उसने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन, जिसमें अंतरिम जमानत देने के लिए जमा किए गए 100000 रुपए की नकद सुरक्षा जारी करने की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता का बेटा प्रधान सत्र न्यायाधीश सांबा के समक्ष एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/25/29 के तहत लंबित आपराधिक मामले में अभियुक्तों में से एक था। याचिकाकर्ता के बेटे ने चिकित्सा उपचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे जमानत, व्यक्तिगत मुचलके और ₹100,000 की नकद सुरक्षा पर 30 दिनों के लिए प्रदान किया गया था।
अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए आवेदन लंबित रहा, और इसके खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता का बेटा अदालत में पेश होने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप वारंट जारी किया गया और बाद में गिरफ्तारी हुई। याचिकाकर्ता ने नकद सुरक्षा जारी करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, लेकिन इसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित आदेश बिना उचित विचार किए एक आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत और व्यक्तिगत बांड बरकरार हैं, और नकद सुरक्षा को जब्त करने का कोई आदेश नहीं था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जमानत आदेश में नकद सुरक्षा की स्वत: जब्ती का प्रावधान नहीं था, और एक बार जब आरोपी अदालत में पेश हो गया, तो जमानत और व्यक्तिगत बांड प्रभावी होने पर अदालत जब्ती का आदेश नहीं दे सकती।
इस मुद्दे को हल करने के लिए पीठ ने प्रपबकरन बनाम राज्य 2010 मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया और देखा कि इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने से पहले उक्त उल्लंघन किया गया है। अदालत को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है और कोई स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद, यदि अदालत अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो अदालत इस तरह की संतुष्टि को रिकॉर्ड करना है कि बांड की शर्तों का उल्लंघन किया गया है जो अकेले बांड की जब्ती का प्रतीक है।
बेंच ने इस मामले में कानून की उक्त स्थिति को लागू करते हुए कहा कि प्रधान सत्र न्यायाधीश, सांबा की अदालत द्वारा दिया गया आदेश यह संकेत नहीं देते हैं कि सीआरपीसी की धारा 446 के प्रावधानों का पूरी कठोरता से पालन किया गया है और अदालत ने 100000/- के जुर्माने का भुगतान करने के लिए जमानत बांड/नकद जमानत को जब्त करने के संबंध में ऐसे सबूत के आधार दर्ज किए हैं या कारण बताएं कि अभियुक्त द्वारा जुर्माना क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बांड को जब्त करने से पहले अभियुक्त को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।
उसी के मद्देनजर, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और उस विवादित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता की नकद सुरक्षा जब्त कर ली गई थी।
केस टाइटल: माखन लाल बनाम यूटी ऑफ जेएंडके
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 145