सीआरपीसी की धारा 306(4) | यदि अपराधी क्षमादान की शर्तों का पालन करता है तो उसे सुनवाई पूरी होने से पहले जमानत दी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

Update: 2023-11-14 05:35 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सरकारी गवाह ने माफी की सभी शर्तों का पालन किया है और अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाह के रूप में गवाही दी है तो उसे मुकदमे के अंत तक कैद में रहने की जरूरत नहीं है। वह जमानत का हकदार होगा, खासकर लंबी सुनवाई के मामले में।

जस्टिस एमएस कार्णिक ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 306(4) के तहत मुकदमे के समापन से पहले किसी अनुमोदक को रिहा करने पर रोक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"मेरी राय में अब जब आवेदक ने शर्तों का पालन कर लिया है और विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन गवाह के रूप में उसकी जांच की गई है तो मुकदमे की समाप्ति तक आवेदक को हिरासत में जारी रखने की बाधाओं को कम करने की जरूरत है।"

अदालत ने कहा कि मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह को मामले के अन्य आरोपियों से बचाने के लिए हिरासत में रखा जाता है। इसे अब 2017 में लागू गवाह संरक्षण अधिनियम के तहत हासिल किया जा सकता है, जिसमें गवाह को सुरक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है।

मामले के तथ्य

आवेदक को 2018 में पांच अन्य लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय अपराध में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। डीबीसी सीआईडी द्वारा दर्ज मामले में सात आरोपियों को फरार दिखाया गया था।

2020 में आवेदक ने सीआरपीसी की धारा 306 के सपठित धारा 307 के तहत माफी मांगी, जिसे अनुमति दे दी गई और उसका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद वह पहले गवाह के रूप में पेश हुए। सत्र अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने वकील करण जैन के माध्यम से जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सरकारी वकील ने दो आधारों पर याचिका का विरोध किया: 1) सीआरपीसी की धारा 306(4) के अनुसार, जब तक कोई सरकारी गवाह जमानत पर बाहर नहीं होता, उसे सुनवाई पूरी होने तक हिरासत में रखा जाना चाहिए, 2) वह पहले से ही जेल में धमकियों का सामना कर रहा है, इसलिए उसकी भलाई के लिए उसे जेल में डाल देना चाहिए।

एडवोकेट निरंजन मुंदारगी ने मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में तर्क दिया और प्रस्तुत किया कि अनुमोदनकर्ता गवाह संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा का हकदार है। इस कारण से उसे कैद में रखने की आवश्यकता नहीं है।

एडवोकेट जैन ने प्रस्तुत किया कि गंभीर आरोपों का सामना करने वाले आरोपी को भी त्वरित सुनवाई का अधिकार है और वह लंबी कैद के आधार पर जमानत मांग सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए.नजीब में कहा।

उनके तर्क से सहमत होते हुए पीठ ने कहा,

“आवेदक अब आरोपी नहीं है लेकिन वह अभियोजन पक्ष का गवाह है। आवेदक को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता जो उस आरोपी से भी बदतर हो, जिसके पास त्वरित सुनवाई का अधिकार है और वह अपनी निरंतर हिरासत के लिए आवेदक की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लंबी कैद के आधार पर जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।

जस्टिस कार्णिक ने कहा कि क्षमादान की निविदा के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ आरोप अप्रासंगिक है।

उन्होंने कहा,

"मामले को किसी भी कोण से देखें, जब आवेदक अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है तो उसकी निरंतर हिरासत जब यह स्पष्ट है कि मुकदमे को समाप्त होने में लंबा समय लगने की संभावना है तो यह न्याय का पूर्ण मजाक होगा।"

अदालत ने आगे कहा कि सह-अभियुक्त के पास सरकारी गवाह को जमानत देने का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“मेरी राय में आवेदक को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना, जब रिकॉर्ड पर यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि मुकदमा कब समाप्त किया जाएगा, न केवल आवेदक के साथ अन्याय होगा, बल्कि भविष्य में क्षमा की मांग करने वाले गवाहों के लिए भी बाधा होगी। यह धारा 306 की उप-धारा 4 का उद्देश्य नहीं हो सकता है, खासकर जब गवाह संरक्षण अधिनियम जैसा कानून अब मौजूद है।

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