विभिन्न बैंकों में कुल 6208.03 करोड़ रुपये पड़े हैंः डीएमआरसी ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया

Update: 2022-01-11 02:00 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष खुलासा किया है कि विभिन्न बैंकों में उसके कुल 6208.03 करोड़ रुपये पड़े हैं।

डीएमआरसी ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) द्वारा दायर याचिका में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करते हुए उक्त जानकारी दी है, जिसमें 11 मई, 2017 को मध्यस्थता अवार्ड को लागू करने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने पिछले महीने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि वह बैंक खातों में पड़ी अपने पैसों का विवरण प्रस्तुत करे। अदालत ने डीएमआरसी की ओर से दायर पहले हलफनामे पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि इसके बैंक खाते में 1642.69 करोड़ रुपये की राशि जमा थी।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत कल मामले की सुनवाई करेंगे।

याचिका के बारे में

जजमेंट देनदार, डीएमआरसी ने अर्बिट्रेशन एंड कॉन्‍सिलेशन एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत एक चुनौती दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 6 मार्च, 2018 को खारिज कर दिया था। बाद में उस निर्णय को अधिनियम की धारा 37 के तहत एक खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और निर्णय को 15 जनवरी, 2019 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

डीएएमईपीएल, डिक्री धारक ने तब 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे 9 सितंबर, 2021 के फैसले के पक्ष में अनुमति दी गई थी।

तदनुसार, चूंकि 2017 के अवॉर्ड को अधिनियम की धारा 36 के संदर्भ में एक डिक्री के रूप में निष्पादित किया जा सकता है, वर्तमान याचिका डीएएमईपीएल द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड के निष्पादन के लिए दायर की जा रही थी, क्योंकि अब इसे डिक्री के एक के रूप में लागू किया जा रहा है।

केस शीर्षक: दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

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