शवों का प्रत्यावर्तन: मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष पुदुक्कोट्टई मछुआरे मामले में दिशानिर्देश का मसौदा प्रस्तुत किया गया

Update: 2021-12-20 07:11 GMT

श्रीलंकाई नौसेना पोत के साथ टक्कर में पुदुक्कोट्टई मछुआरे की मौत से संबंधित मामले में याचिकाकर्ता-पत्नी के वकील एडवोकेट हेनरी टिफागने द्वारा शवों के प्रत्यावर्तन (Repatriation of Dead Bodies) के लिए  दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया गया है।

विदेश मंत्रालय सहित प्रतिवादियों को भी मसौदा दिशानिर्देशों की प्रतियां प्रदान की गई हैं।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मामले को 12 जनवरी, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है।

जब इस मामले को अदालत ने उठाया, तो उसने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरे पर गोली चलाने के बारे में पूर्व की दलीलों पर असंतोष व्यक्त किया।

अदालत ने कहा कि पुन: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने याचिकाकर्ता के हलफनामे में पिछले सबमिशन को गलत साबित कर दिया है। यह इंगित करता है कि मौत श्रीलंकाई पोत के साथ टक्कर के बाद समुद्र में डूबने से हुई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा अदालत को गुमराह करने का नहीं था। अदालत ने 16 नवंबर, 2021 के एक आदेश के माध्यम से दो फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा पुन: पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया था।

वकील के अनुसार, पुन: पोस्टमॉर्टम ने स्पष्ट किया कि शरीर पर कोई पूर्व-मॉर्टम चोटें नहीं थीं, जिसने याचिकाकर्ता- पत्नी की आशंका को कम कर दिया।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें श्रीलंका के जाफना मेडिकल कॉलेज द्वारा जिस बेतरतीब ढंग से शव को संभाला गया था, उसके बारे में भी जानकारी मिली।

एडवोकेट हेनरी टिफागने ने यह भी कहा कि पुन: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि श्रीलंकाई अधिकारियों ने शव को बिना चीरे लगाए फिर से सौंप दिया। वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतकों की गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन करते हुए, इसे केवल एक पुरानी चादर में लपेटा गया और एक ताबूत के अंदर रखा गया, जो याचिकाकर्ता पत्नी को नहीं दिखाया गया था।

वकील ने स्पष्ट किया,

"ये सभी भौतिक तथ्य यौर लॉर्डशिप द्वारा पुन: पोस्टमॉर्टम आदेश के कारण लोगों के संज्ञान में आए। हम इस मुद्दे के दायरे को दूसरे चरण में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यौर लॉर्डशिप के आदेश के साथ मामले को आगे बढ़ाया, हमारे अपने एनएचआरसी दिशानिर्देशों के आधार पर बड़ी तस्वीर देखने के लिए एक अवसर मिला है।"

पिछले सुनवाई में, मद्रास हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) और भारत के महावाणिज्य दूतावास (जाफना) को भारत में शवों के प्रत्यावर्तन के लिए अपनाए गए दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था।

उस समय, अदालत ने वकील को शवों के प्रत्यावर्तन के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार करने की भी अनुमति दी थी।

26 नवंबर को, अदालत को एडवोकेट हेनरी टिपघने ने भी अवगत कराया था कि जिस तरह से शवों को संभाला जाता है, वह केवल मामले तक ही सीमित नहीं है। यह काफी आम है जब तमिल मछुआरों के शव ऐसी घटनाओं के बाद लाए जाते हैं, खासकर श्रीलंका से।

केस का शीर्षक: ब्रुंधा आर बनाम प्रमुख सचिव एंड अन्य।

मामला संख्या: WP(MD)/20440/2021 (सामान्य अपराध।)

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