राय बदलने के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन खारिज किया
गुजरात हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक के खिलाफ पुनर्मूल्यांकन रद्द कर दिया और यह माना कि केवल राय बदलने के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति नहीं है।
जस्टिस आशुतोष शास्त्री और जस्टिस जेसी दोशी की खंडपीठ ने कहा कि मूल्यांकन को फिर से खोलने की विभाग की कार्रवाई उचित नहीं है, क्योंकि यह केवल राय बदलने के समान होगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शर्तों को बरकरार रखा गया है। एक्ट की धारा 147 के तहत भी संतुष्ट नहीं हैं।
याचिकाकर्ता एक्सिस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक और लिमिटेड कंपनी है और कुछ शेयरधारक भारत के नागरिक हैं। याचिकाकर्ता बैंक ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए इनकम की अपनी मूल विवरणी और बाद में इनकम की संशोधित विवरणी दाखिल की। प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा इनकम रिटर्न को संसाधित किया गया और याचिकाकर्ता के मामले को सीमित जांच के लिए चुना गया।
निर्धारण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के बैंक को सूचित किया कि याचिकाकर्ता के मामले को सीमित जांच से पूर्ण जांच में बदल दिया गया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए किसी भी मुद्दे को सत्यापित करने या उससे निपटने के लिए अप्रतिबंधित शक्ति ग्रहण की और बाद में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 142 (1) के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को एक्ट की धारा 36(1) (vii) और धारा 36(1) (viiक) के मद्देनजर बेड डेब्ट और एनपीए के मुद्दे से संबंधित विवरण में विशिष्ट निविदा देने के लिए कहा गया।
याचिकाकर्ता को तब एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए इनकम रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ता ने एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस के अनुपालन में आय की वापसी प्रस्तुत की है।
याचिकाकर्ता ने बिना किसी पूर्वाग्रह के एक्ट की धारा 148 के तहत इनकम रिटर्न प्रस्तुत किया। मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए रिकॉर्ड किए गए कारणों के लिए इनकम रिटर्न की मांग की गई।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कार्रवाई कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन की कार्यवाही का हिस्सा बनने और प्राधिकरण के पास उपलब्ध होने से अलग कोई ताजा ठोस सामग्री नहीं है। चूंकि नोटिस जारी करना 4 वर्ष की अवधि से अधिक है, नई ठोस सामग्री के अभाव में कार्रवाई की अनुमति नहीं है।
अदालत ने नोटिस के साथ-साथ एक्सिस बैंक के खिलाफ आदेश रद्द कर दिया और याचिका स्वीकार कर ली।
केस टाइटल: एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम सहायक आयकर आयुक्त
केस नंबर: आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 19336/2021
दिनांक: 20/04/2023
याचिकाकर्ता के वकील: बी एस सोपारकर और प्रतिवादी के वकील: देव डी पटेल
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