ट्रस्टियों को हटाना और ट्रस्ट को चुनाव कराने का निर्देश देना पब्ल‌िक ट्रस्ट रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से बाहर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Update: 2022-01-15 11:21 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के पास मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 के तहत मौजूदा ट्रस्टियों को हटाने और ट्रस्ट को उसी के लिए चुनाव कराने का निर्देश देने का कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है।

जस्टिस सुबोध अभयंकर एक रिट याचिका का निस्तारण कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जिला बड़वानी द्वारा 17.11.2021 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें दो ट्रस्टियों को उनके पद से हटा दिया गया था, और ट्रस्ट श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बावंगजाजी को ट्रस्टी के पद के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि एक धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होने के कारण, यह अपने स्वयं के संविधान द्वारा शासित होता है। उक्त दस्तावेज में ट्रस्ट के प्रबंधन, नियुक्ति और चुनाव का विवरण शामिल है और इसमें से किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है।

उनके अनुसार, शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ के बिना रजिस्ट्रार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि संबंधित ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से एक को अवैध रूप से नियुक्त किया गया है।

ट्रस्टी को हटाने के अलावा, आवेदन में ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक न्याय के ‌सिद्धांतों के खिलाफ अथॉरिटी ने उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के माध्यम से रजिस्ट्रार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति अधिनियम की धारा 22 के तहत उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों से परे थी। इसके अलावा, किसी अन्य आदेश को पारित करने के लिए, रजिस्ट्रार को निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 26 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन दाखिल करना होगा।

उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए दल्लूदास बनाम पब्लिक ट्रस्ट के रजिस्ट्रार, होशंगाबाद और श्योप्रसाद दुबे बनाम रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, सागर और अन्य में कोर्ट की खंडपीठों के दो फैसलों पर भरोसा किया।

शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 26 के संबंध में, उनके आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें अधिनियम की धारा 26 के तहत कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए, इस मामले को ‌निर्देश के लिए जिला जज को संदर्भित करने के लिए नहीं कहा गया था।

पार्टियों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों की जांच के बाद, अदालत ने माना कि ट्रस्टियों को हटाने और भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र समिति से दो नए ट्रस्टियों की नियुक्ति करके ट्रस्ट को चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए रजिस्ट्रार के पास ऐसा कोई विवेक उपलब्ध नहीं है।

आगे यह देखा गया कि अधिनियम की धारा 25 बोर्ड में रिक्तियों को भरने और न्यासियों को न हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 26 केवल रजिस्ट्रार को जिला न्यायाधीश से निर्देश मांगने के लिए एक आवेदन दायर करने का प्रावधान करती है यदि वह ट्रस्टियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है।

दल्लूराम मामले में अदालत की टिप्पणियों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि-

"इस न्यायालय के सुविचारित मत में उक्त पब्‍लिक ट्रस्ट में पक्षों के बीच विवाद केवल इसके प्रशासन के संबंध में है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 26 के तहत जिला न्यायाधीश से निर्देश मांगा जाना चाहिए था। इस प्रकार, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी ने स्पष्ट रूप से आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया है जिसे कानून की नजर में नहीं माना जा सकता है।"

शिकायतकर्ता द्वारा संदर्भित निर्णयों पर टिप्पणी करते हुए, अदालत ने कहा कि चूंकि कोई भी निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यात्मक और कानूनी मैट्रिक्स के समान नहीं था, इसलिए यह उनके द्वारा वर्तमान मामले में बाध्य नहीं था। इसलिए, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रार, जिला बड़वानी को पब्लिक ट्रस्ट के उचित प्रशासन के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

केस शीर्षक: सौरभ और अन्य बनाम एमपी और अन्य राज्य

केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एमपी) 6

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