लाल किला हिंसा मामला: दिल्ली कोर्ट ने दीप सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ मामला की सुनवाई को 17 जून तक के लिए स्थगित किया

Update: 2021-05-29 06:34 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दीप सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई को 17 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। मामले की सुनवाई को यह देखते हुए स्थगित किया कि शस्त्र अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम आदि सहित कुछ विधियों की धाराओं के बारे में विवरण प्राप्त नहीं हुए है।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने इंस्पेक्टर पंकज अरोड़ा की सुनवाई के बाद मामले पर सुनवाई को स्थगित कर दिया, जिन्होंने अदालत को सूचित किया कि मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अदालत को आश्वासन दिया कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

लाल किला हिंसा मामले के संबंध में 3000 पृष्ठों से अधिक की चार्जशीट दिल्ली पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा 17 मई को तीस हजारी कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। यह चार्जशीट अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू और 15 अन्य के खिलाफ दायर की गई थी।

दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, "लाल किले पर कब्जा करने की साजिश" थी और तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारी किसानों के लिए इसे "विरोध स्थल" बनाया गया था।

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि हिंसा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश थी और गणतंत्र दिवस के अवसर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की छवि खराब करने के लिए चुना गया था।

प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई कथित हिंसा को चित्रित करने के लिए चार्जशीट में ड्रोन, फोटोग्राफर, सोशल मीडिया और सीसीटीवी कैमरों से शूट किए गए वीडियो क्लिप सहित विभिन्न स्रोतों के फुटेज संलग्न किए गए हैं।

पुलिस ने इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 152, 186,269, 279, 353, 332, 307, 308, 395, 427, 188, 452, 333, 201, 120B और 34; आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59; सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3; प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 30; महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया है।

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