'रेप पीड़िता कोर्ट की कर्मचारी है, कानूनी उपायों को जानने के बावजूद वह लंबे समय तक चुप रही': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

Update: 2022-07-01 11:59 GMT

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने हाल ही में एक व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता कोर्ट की कर्मचारी है और परिणाम और कानूनी उपायों को जानने के बावजूद वह लंबे समय तक चुप रही।

आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस अनूप चितकारा की पीठ ने कहा,

"पीड़िता एक कर्मचारी है, परिपक्व महिला है और अदालत में काम कर रही है और वह परिणाम और कानूनी उपायों को जानती होगी। फिर भी वह इतने लंबे समय तक चुप रही। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है।"

पूरा मामला

याचिकाकर्ता उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत की मांग कर रहा था। परिपक्व वयस्क महिला पीड़िता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने धीरे-धीरे उससे दोस्ती करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपने घर ले गया जहां उसके साथ यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश की।

उसके मना करने पर उसने अपने मोबाइल फोन से आनंद कारज साहिब बजाया और गुटका साहिब रखा और उसके साथ लावां फेरे लिए। उसने मेरे सिर की बिदाई रेखा पर सिंदूर भी लगाया। इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह उक्त विवाह से मुकर गया।

उसका आरोप था कि उसके द्वारा कई बार उसके साथ बलात्कार किया गया और इस विरोध में उसे ब्लैकमेल भी किया गया कि वह उसके पिता को उसकी नग्न तस्वीरें और वीडियो दिखाएगा।

कोर्ट की टिप्पणियां

अदालत ने पीड़िता की शिक्षा के स्तर और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वह अदालत की कर्मचारी है, यह मानने के लिए कि उसकी लंबी चुप्पी ने आरोपी के लिए जमानत का मामला बना दिया है।

अदालत ने जोर देकर कहा,

"याचिकाकर्ता ने पहली बार अपराध किया है, और प्रासंगिक कारकों में से एक पाठ्यक्रम को सही करने का अवसर प्रदान करना होगा।"

इसे देखते हुए, मामले के मैरिट पर टिप्पणी किए बिना मामले के लिए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, और ऊपर वर्णित कारणों के लिए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा किया जाता है।

इस प्रकार, कोर्ट ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को मामले में जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह 10,000/- रुपये का निजी बॉन्ड भरे और पच्चीस हजार रुपये के लिए एक जमानतदार पेश करे।

केस टाइटल - हरमनजोत सिंह बनाम पंजाब राज्य

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