राजस्थान के जज पर लगा नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने का आरोप; हाईकोर्ट ने निलंबित किया
राजस्थान के एक जज के खिलाफ राज्य पुलिस ने एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी करने, उसका यौन शोषण करने और उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
जितेंद्र सिंह नाम के न्यायाधीश वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर के पद पर तैनात हैं।
हालांकि, राजस्थान हाईकोर्ट ने रविवार को उन्हें प्रारंभिक जांच और विभागीय जांच पर विचार होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रविवार को महापंजीयक द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया।
गौरतलब है कि भरतपुर पुलिस ने इस मामले में 14 वर्षीय लड़के/पीड़ित की मां के आग्रह पर प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप लगाया गया है कि विशेष न्यायाधीश और उसके दो सहायकों ने उसके नाबालिग बेटे के साथ अप्राकृतिक सामूहिक दुराचार किया।
यह भी आरोप लगाया गया है कि जज पिछले डेढ़ महीने से बच्चे को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और दो दिन पहले जब यह पूरा मामला सामने आया तो उसने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का फैसला किया।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, मां ने यह भी दावा किया है कि जज ने उनके बेटे से टेनिस कोर्ट में मुलाकात की और उससे दोस्ती करने के बाद उसे अपने घर ले गया, उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और जब बच्चा बेहोश हो गया, तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कथित तौर पर बच्चे के साथ एक अश्लील वीडियो बनाया और जब बच्चे को होश आया, तो जज ने अपने दोस्तों को अश्लील वीडियो दिखाकर उसे बदनाम करने की धमकी दी।
न्यायाधीश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।