राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को उसके नौ महीने के बच्चे से फिर से मिलाया, अवैध रूप से गोद देने के लिए सीडब्ल्यूसी की पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

Update: 2023-06-16 03:07 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह पता चलने के बाद कि बच्चे को महिला के पिता द्वारा अवैध रूप से ले जाया गया था और किसी और को सौंप दिया गया था, "दत्तक माता-पिता" को नौ महीने की बच्ची को उसकी जैविक मां को सौंपने का निर्देश दिया।

बच्ची की उम्र 9 महीने से ज्यादा है और उसकी मां की उम्र करीब 18 साल तीन महीने की है। सुनवाई की तारीख 23 मई को बच्ची की कस्टडी जैविक मां को कोर्ट में ही सौंप दी गई थी।

अदालत का फैसला उस नाबालिग मां की उस याचिका के बाद आया, जिसने 17 साल की उम्र में घर से भागकर बच्ची को जन्म दिया था। उसने अपनी बच्ची की वापसी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। वह पहले जन्म देने के तुरंत बाद अपनी बच्ची के पिता से अलग हो गई थी। तत्पश्चात, वयस्क होने के बाद उसने बच्चे के पिता के साथ पुनर्मिलन किया और बच्ची के ठिकाने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए याचिका दायर की।

अदालत के समक्ष दायर रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची वर्तमान में उस व्यक्ति की देखभाल में है, जिसने बच्ची को अदालत के सामने पेश करने की इच्छा व्यक्त की। इन निष्कर्षों के आधार पर अदालत ने शिशु की तत्काल उपस्थिति और उसे अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, किशोरी के पिता ने छह दिन के शिशु की कस्टडी आशा रामावत को सौंप दी थी, जिसने दावा किया कि वह 2016 में बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में काम कर चुकी है और 2020-2021 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही है। रमावत ने कथित तौर पर बच्चे को दिल्ली निवासी को दे दिया। इसके बाद बच्चे को मुंबई निवासी को सौंप दिया गया।

अंतिम सुनवाई के दिन, "दत्तक माता-पिता" शिशु के साथ अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि रामावत ने बच्चे को उन्हें सौंप दिया था।

जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने अगस्त 2022 में किशोरी से बच्चे को ले जाने के बाद आठ महीने से अधिक समय तक उसकी चुप्पी पर आश्चर्य व्यक्त किया। अदालत ने यह भी कहा कि आशा रामावत का आचरण उसकी स्थिति का दुरुपयोग था और अधिकारियों को कानून के अनुसार उसके कार्यों से निपटने के लिए उचित निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

"घटनाओं के क्रम पर विचार करने के अलावा, याचिकाकर्ता के पिता की कार्रवाई छह दिन के बच्चे को मां से कस्टडी में लेने के बाद किसी को सौंपने के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि मां नाबालिग है और उसके बाद कथित सामाजिक कार्यकर्ता, जो पहले सीडब्ल्यूसी की सदस्य थी, उसकी कार्रवाई को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

केस टाइटल: एमके बनाम राजस्थान राज्य डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नंबर 118/2023

याचिकाकर्ताओं के लिए: मुक्तेश माहेश्वरी और उत्तरदाताओं के लिए: एम.ए. सिद्दीकी, जीए-सह-एएजी, प्रदीप शाह, प्रियंका बोराना, नंद लाल, एसएचओ, पीएस। सुभाष, नगर, भीलवाड़ा (राज.)

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