हाईकोर्ट ने जयपुर राजपरिवार के उत्तराधिकारियों को याचिका से 'महाराज' और 'राजकुमारी' उपसर्ग हटाने का आदेश दिया

Update: 2025-10-06 15:12 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार के वंशजों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के नाम से "महाराज" और "राजकुमारी" उपसर्ग हटाएं, जैसा कि याचिका के शीर्षक में उल्लेखित है। ऐसा न करने पर याचिका खारिज कर दी जाएगी।

अदालत महाराज पृथ्वीराज और महाराज जगत सिंह द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा:

"याचिकाकर्ताओं के सीनियर एडवोकेट ने याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के नाम से "महाराज" और "राजकुमारी" उपसर्ग हटाकर सही संशोधित वाद शीर्षक दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है और उन्हें यह समय दिया जाता है। ऐसा न करने पर यह सिविल रिट याचिका कोर्ट को संदर्भित किए बिना खारिज मानी जाएगी।"

यह निर्देश दिया गया कि यदि इस आदेश का अनुपालन किया जाता है तो वाद सूची में उपर्युक्त उपसर्गों को हटाकर मामले को 13 अक्टूबर, 2025 को सूचीबद्ध किया जाएगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने नगर निगम अधिकारियों द्वारा गृह कर वसूली को चुनौती दी है।

Title: Maharaj Prithviraj v State and Ors. and Maharaj Jagat Singh through his legal representatives v State

Tags:    

Similar News