राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को केंद्र सरकार के अनुदान को केवल नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा करने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2022-07-22 05:53 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान और सहायता को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बजाय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalized) में जमा करने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया।

एडवोकेट सुशील कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य को राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भरोसा क्यों नहीं है और निजी बैंक में बड़ी राशि जमा है।

आगे कहा गया कि अगर इन बैंकों को नुकसान होता है, तो केंद्र सरकार का अनुदान भी "उच्च जोखिम वाले क्षेत्र" में होगा।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार का 2,003 करोड़ रुपये का अनुदान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के बजाय बैंक ऑफ एयू बैंक में जमा किया गया है।

याचिका के अनुसार, यह याचिकाकर्ता के संज्ञान में आया है कि राजस्थान राज्य में एक निजी बैंक अर्थात् एयू बैंक जिसका पूंजी मूल्य 7,000 करोड़ रुपये है, का प्रबंधन कर रहा है और उसे केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त करने का आदेश मिला है। और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एकल नोडल खाते में राशि स्थानांतरित की जाती है और इसे भारतीय स्टेट बैंक में जमा नहीं किया जा रहा है जो देश का सबसे बड़ा बैंक है।

आगे यह आरोप लगाया गया कि एयू बैंक में 2,003 करोड़ जमा करके, प्रतिवादी ने भारतीय स्टेट बैंक में फंड रखने की नियमित प्रथा की धज्जियां उड़ाईं है।

याचिकाकर्ता सुनील कुमार सिंह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे।

केस टाइटल: सुनील कुमार सिंह एडवोकेट बनाम राजस्थान राज्य

केस नंबर: डी.बी. सीडब्ल्यू/223/ 2022

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