'स्थिति COVID-19 की दूसरी लहर की तुलना में गंभीर नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने हेल्थकेयर प्रबंधन से संबंधित जनहित याचिका बंद की
राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में COVID-19 की स्थिति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। देश के कई अन्य राज्यों की तरह राजस्थान राज्य भी COVID-19 की तीसरी लहर से लड़ रहा है, लेकिन किसी भी तरह से स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है।
चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ ने COVID-19 मामलों में गिरावट की उम्मीद करते हुए राज्य में COVID-19 प्रबंधन से संबंधित एक जनहित याचिका को बंद कर दिया।
पिछले साल सुरेंद्र जैन नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें राज्य के अधिकारियों को रेमेडिसविर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि जैसे जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पर्याप्त और समान वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने COVID-19 अस्पतालों में उचित उपचार और प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश भी मांगे थे।
महामारी जब अपने चरम पर थी तब इस याचिका पर कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए।
बुधवार को अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना उस अवधि से संबंधित है जब राज्य और वास्तव में पूरा देश कोरोनावायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा था। इसलिए कोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्तमान स्थिति दूसरी लहर की चरम अवधि की तुलना में उतनी गंभीर नहीं है। अदालत ने इस तथ्य का न्यायिक नोटिस भी लिया कि दूसरी लहर समाप्त हो गई है।
कोर्ट ने कहा,
"याचिका में उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समय-समय पर उचित आदेश पारित किए। हम इस तथ्य का न्यायिक नोटिस ले सकते हैं कि दूसरी लहर समाप्त हो गई है। दूसरी लहर की चरम अवधि की तुलना में मौजूदा स्थिति गंभीर नहीं है।"
अदालत ने कहा कि जाहिर तौर पर COVID-19 की दूसरी लहर के विपरीत ऑक्सीजन की कमी, गहन देखभाल इकाइयों, विशेष वार्डों में बिस्तरों की उपलब्धता की सूचना नहीं है।
अदालत ने आगे टिप्पणी की,
"उम्मीद है कि पिछले कुछ दिनों में कोरोना मामलों में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहेगा, हम इस याचिका को बंद करने का प्रस्ताव करते हैं।"
खंडपीठ ने प्रासंगिक मुद्दों को उचित समय पर न्यायालय के संज्ञान में लाने के लिए याचिकाकर्ता के प्रयासों की भी सराहना की। यदि भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति होती है; हालांकि आशा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी; अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता या इसी तरह के किसी अन्य व्यक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खुला रहेगा।
याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने कहा,
"बंद करने से पहले हम यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा गंभीरता से उठाए गए मुद्दों में से एक सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी का था। हमें सूचित किया जाता है कि यह मुद्दा सीधे अन्य जनहित याचिका में उत्पन्न हो रहा है जहां न्यायालय उसी की जांच कर रहा है।"
केस शीर्षक: सुरेंद्र जैन बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (राज) 50
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