सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ऐसा ही मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की याचिका पर आदेश देने से इनकार किया

Update: 2022-03-09 11:42 GMT

सुप्रीम कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के बारां जिले के दो निवासियों द्वारा रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों को निकालने के लिए दायर एक रिट याचिका में फिलहाल कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पाया कि इसी तरह का एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि केंद्र हर संभव उपाय कर रहा है।

जस्टिस अशोक कुमार गौर ने इस स्तर पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह के मुद्दे को देखते हुए इस पर कोई आदेश पारित करना नहीं चाहता।"

इस मामले में पेश होने वाले वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। अदालत को यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इन मामलों को नहीं उठा सकते हैं।

इस बीच प्रतिवादी-राज्य के वकील ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान राज्य के छात्रों के संबंध में एक अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत किया। उसी की एक प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी को भी प्रदान की गई।

अगली सुनवाई के  लिए मामला 21.03.2022 को सूचीबद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को एक संदेश भेजा कि वे रूसी आक्रमण के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने और निर्देश देने से बचें, जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तैयार है।

चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से यह संदेश भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों से संबंधित मामलों के हाईकोर्ट की सुनवाई के बारे में चिंता व्यक्त करने के बाद व्यक्त किया। एजी केके वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई और कहा कि "अब ऐसी कई याचिकाएं दायर की जाएंगी।"

सीजेआई एनवी रमना ने एजी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मौखिक रूप से कहा:

"एजी, आप राज्यों के हाईकोर्ट में उपस्थित अपने वकीलों को सूचित कर सकते हैं कि एक बार जब हम सुनवाई कर रहे हैं और केंद्र कदम उठा रहा है तो हर हाईकोर्ट के सुनवाई करने और निर्देश देने का कोई मतलब नहीं है। इसे हाईकोर्ट से लाओ; ध्यान दें कि हम मामले पर सुनवाई शुरू कर चुके हैं।"

याचिकाकर्ताओं के वकील में सुदर्शन कुमार लड्डा, अधिवक्ता शामिल हैं। उत्तरदाताओं के वकीलों में एम.एस. सिंघवी, महाधिवक्ता शीतलांशु शर्मा, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की। तरंग गुप्ता, अधिवक्ता, आर.डी. रस्तोगी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अक्षय शर्मा के साथ, अधिवक्ता, (वीसी के माध्यम से), मंजीत कौर, अधिवक्ता, श्री सी.एस. सिन्हा, अधिवक्ता।

केस शीर्षक: भगीरथ राठौर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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