हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से घर से भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के समाधान के लिए मैकेनिज़्म के बारे में पूछा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब राज्य के वकील को यह पता लगाने के लिए निर्देश मांगने का निर्देश दिया कि क्या राज्य में भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के समाधान के लिए कोई विशिष्ट मैकेनिज़्म मौजूद है।
जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने वकील से कहा कि यदि ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद है तो रिकॉर्ड के लिए प्रासंगिक निर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश करें।
बेंच ने कहा,
" राज्य के वकील निर्देश लेंगे कि क्या पंजाब राज्य में घर से भागे हुए जोड़ों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई विशिष्ट मैकेनिज़्म दिया गया है? यदि हां, तो प्रासंगिक निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रिकॉर्ड पर लाया जाए।"
यह घटनाक्रम पंजाब के एक जोड़े द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पूछा कि क्या राज्य में कोई निर्धारित मैकेनिज़्म है क्योंकि वह हर दिन ऐसी कई याचिकाओं से निपट रहा है।
पंजाब के एक विवाहित जोड़े ने अपने अंतरजातीय विवाह के कारण पुलिस सुरक्षा मांगी थी, जो उनके संबंधित परिवारों की इच्छा के विरुद्ध किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के सदस्य जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन नहीं जीने देंगे।
उनकी याचिका के अनुसार, पुलिस को अभ्यावेदन सौंपने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और वे वर्तमान में लगातार खतरे में रह रहे हैं।
याचिका पर विचार करते हुए कोर्ट ने जोड़े को अंतरिम सुरक्षा दे दी। मामले को तत्काल सूची के तहत 19 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित SHO दोनों याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करें।
बेंच ने आदेश में कहा, "इस बीच, प्रतिवादी नंबर 3-एसएचओ, पुलिस स्टेशन... को कानून के अनुसार दोनों याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश दिया जाता है।"
अपीयरेंस : याचिकाकर्ताओं के वकील सर्वेश कुमार गुप्ता
केस टाइटल : एक्स और अन्य बनाम पंजाब राज्य