आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु योजना के क्रियान्वयन की मांग वाली अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति बनाने के हालिया निर्णय के बाद लिया गया।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से टीकाकरण के लिए उठाए गए आवारा कुत्तों को न छोड़ने के खंडपीठ के निर्देश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने इस मामले का दायरा अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया और हाईकोर्ट में लंबित इसी प्रकार की याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
जस्टिस विकास बहल ने कहा,
"माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सभी वकीलों की ओर से किए गए संयुक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इस अदालत की रजिस्ट्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और वर्तमान दोनों मामलों की फाइलें माननीय सुप्रीम कोर्ट को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।"
वर्तमान अवमानना याचिकाएं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में आवारा कुत्तों की समस्या के प्रबंधन से संबंधित 2013 की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में खंडपीठ के 2015 के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर दायर की गईं।
हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने भी रिट याचिकाओं का एक समूह आगे बढ़ाया है। हालांकि, जज ने आवारा कुत्तों के हमले के पीड़ितों को देय मुआवजे से संबंधित मामलों को बरकरार रखा है।
Title: RAV PRATAP SINGH V/S ANURAG AGGARWAL & ORS