पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 सितंबर तक अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाई

Update: 2021-09-02 08:37 GMT

Punjab & Haryana High court

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों/निर्देशों को 15 सितंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया।

मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने COVID-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए शुरू की गई स्वत: कार्यवाही में यह आदेश पारित किया।

मंगलवार को एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कोर्ट के सामने कुछ सामग्री रखी। इसमें भारत के साथ-साथ अन्य देशों में महामारी (COVID-19) के कारण मौजूदा स्थिति पर प्रकाश डाला गया।

कोर्ट ने पाया कि उसके सामने रखे गए डेटा उन मुद्दों से संबंधित हैं जिनकी जांच की जा रही है और यह तय करने में प्रासंगिक है कि क्या कोर्ट द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्थाओं/आदेशों को जारी रखने की आवश्यकता है।

इसने न्यायालय को यह आदेश उसके द्वारा की गई अंतरिम व्यवस्था दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के आदेश के अनुसार, जैसा कि 20 अगस्त, 2021 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया गया है, चालू रहेगी।

30 जून को न्यायालय ने "महामारी की गंभीरता और निकट भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना" को देखते हुए अपने और उसके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों / निर्देशों को 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।

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