कई बार वारंट जारी होने के बावजूद एनडीपीएस मामले में पुलिस ने गवाही नहीं दी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के आचरण पर निराशा व्यक्त की, जो एनडीपीएस मामले में आधिकारिक गवाह थे, कई जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद गवाही नहीं दे रहे थे।
जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी की एकल पीठ ने टिप्पणी की,
"यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि पुलिस अधिकारियों को जमानती, गैर-जमानती और गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से तलब किया गया था। यह चौंकाने वाला है कि वर्तमान मामले में आरोप 18.02.2022 को तय किए गए थे यानी लगभग दस महीने बीत चुके हैं। है एक बार पुलिस द्वारा स्वयं आपराधिक कानून को क्रियान्वित करने के बाद, यह पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से NDPS मामलों में न्यायालय के समक्ष गवाही दें, लेकिन कई बार वारंट जारी होने के बावजूद वो गवाही नहीं दिए।"
इस प्रकार अदालत ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि पुलिस के आचरण ने अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है।
याचिकाकर्ता-आरोपी को कथित तौर पर ट्रामाडोल की 1060 गोलियों के साथ पकड़ा गया था। उस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 और 25 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और धारा 439 सीआरपीसी के तहत नियमित जमानत मांगी थी।
आरोपी ने प्रस्तुत किया कि वह लगभग 1.5 वर्षों से हिरासत में है और फरवरी 2021 में आरोप तय किए जाने के बावजूद, अभियोजन पक्ष के एक भी गवाह की जांच नहीं की गई थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता, जो वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में जमानत पर रोक लगाती है, लागू नहीं होती क्योंकि वह आदतन अपराधी नहीं है और किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।
कोर्ट ने दोहराया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
आगे कहा,
"अभियोजन में देरी अभियोजन पक्ष के गवाहों के कारण हुई है और उसी का परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता को लगभग 1.5 साल तक कारावास का सामना करना पड़ा। इस अदालत के पास इस स्तर पर यह मानने के लिए प्रथम दृष्टया कारण हैं कि याचिकाकर्ता अपराध का दोषी नहीं है।"
इस निष्कर्ष के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि, याचिकाकर्ता उपरोक्त अपराध का दोषी नहीं है।
अदालत ने कहा कि यह राज्य का मामला नहीं है और न ही राज्य द्वारा ऐसा तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अपराध को दोहरा सकता है या न्याय से फरार हो सकता है या किसी गवाह को प्रभावित कर सकता है, अगर वह जमानत पर रिहा हो गया।
इसलिए, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और यह भी आदेश दिया कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कई बार जारी किए वारंट की कॉपी डीजीपी, पंजाब के समक्ष रखी जाए।
केस टाइटल: सुखविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य
साइटेशन: CRM-47812 / of 2022 & CRM-M-48421 (O&M) of 2021
कोरम: जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी
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