पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने COVID-19 की स्थिति को देखते हुए अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाने का आदेश वापस लिया

Update: 2022-03-10 08:54 GMT

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में COVID-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए सोमवार को अदालतों के कामकाज, बेदखली, विध्वंस, अब तक अप्रभावित, आदि के आदेशों से संबंधित अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ाने के अपने अप्रैल 2021 के आदेश को वापस ले लिया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में दर्ज एक स्वत: संज्ञान मामले को बहाल करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जनवरी, 2022 में हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों के जीवन को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया था, जिसमें ट्रिब्यूनल भी शामिल हैं।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अदालत ने नोट किया कि COVID-19 पॉजीटिव पाए जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक और खतरनाक वृद्धि के कारण जनवरी, 2022 में स्थिति फिर से गंभीर और बेहद असुरक्षित हो गई थी।

चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने आदेश दिया:

"आज की स्थिति को देखते हुए और पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा विशेष रूप से एमिक्स क्यूरी , जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान इस न्यायालय की सहायता की, की दलीलों को देखते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। याचिका का निपटारा इस अवलोकन के साथ किया जाता है कि यदि कोई अवसर आता है तो इसे फिर से लिया जा सकता है।"

केस का शीर्षक - कोर्ट अपने प्रस्ताव पर बनाम भारत संघ और अन्य

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