पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144-बी प्रक्रिया का पालन न करने पर इनकम टैक्स डिमांड नोटिस रद्द किया

Update: 2023-05-11 07:56 GMT

Punjab & Haryana High Court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 144-बी (6) के खंड (vii) और (viii) में निहित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण मूल्यांकन आदेश और मांग और जुर्माना कार्यवाही के परिणामी नोटिस रद्द कर दिया।

जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने पाया कि आदेश और मांग नोटिस का मूल्यांकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनका मामला वीसी के माध्यम से 21 मार्च, 2023 को सुबह 11 बजे निर्धारित किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील की अनुपलब्धता के कारण वीसी को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध याचिकाकर्ता द्वारा 21 मार्च, 2023 को सुबह 7 बजे प्रस्तुत किया गया।

हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और अनुरोध याचिकाकर्ता के ई-फाइलिंग पोर्टल पर "खुला" के रूप में दिखाया गया। प्रतिवादी ने 21 मार्च, 2023 को याचिकाकर्ता के खाते में ई-सबमिशन सुविधा बंद कर दी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 21 मार्च, 2023 को ई-फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत की और 23 मार्च, 2023 को शिकायत का समाधान प्रदान किया गया। यह जानकारी उत्तरदाताओं द्वारा संबंधित मूल्यांकन इकाई को भी भेज दी गई।

हालांकि, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश और नोटिस जारी किए गए।

कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए डिमांड नोटिस रद्द कर दिया।

केस टाइटल: अरिहंत रोलर फ्लोर मिल्स बनाम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर

केस नंबर: CWP-7239-2023

दिनांक: 26.04.2023

याचिकाकर्ता के वकील: निखिल गोयल और प्रतिवादी के वकील: गौरी नव रामपाल

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