पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 अधिवक्ताओं को 'वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम' दिया
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 19 वकीलों (2 महिला वकीलों सहित) को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया। यह फैसला बुधवार को हुई फुल कोर्ट बैठक में लिया गया।
अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निम्नलिखित वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया-
1. जय वीर यादव
2. बलजीत कौर मन्नू
3. पवन कुमार मुत्नेजा
4. राजविंदर सिंह बैंस
5. बलतेज सिंह
6. गुरशरण कौर
7. त्रिभुवन दहिया
8. गुरिंदर सिंह अटारीवाला
9. राकेश नेहरा
10. सुमीत गोयल
11. विनोद शर्मा (भारद्वाज)
12. अमित जैन
13. नरेश सिंह शेखावाटी
14. पंकज जैन
15. जगमोहन बंसाली
16. हरप्रीत सिंह बराड़
17. आशीष चोपड़ा
18. अमित झांजी
19. गौरव चोपड़ा
पूर्वोक्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं को इस शर्त पर वरिष्ठ विषय के रूप में नामित किया गया है कि वे हर साल 10 नि: शुल्क कानूनी सहायता मामलों का संचालन करेंगे।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने 27 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए उनके नामों को मंजूरी दे दी है। हालांकि कुल मिलाकर 113 अधिवक्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में पदनाम के लिए स्थायी समिति" द्वारा गौर किए जाने के बाद 27 नामों को फुल कोर्ट की बैठक में रखा गया था और 27 नामों में से 19 नामों को मंजूरी दे दी गई है।
अंतिम सूची को लगभग 7 साल पहले मंजूरी दी गई थी और अब तक हाईकोर्ट ने 200 से अधिक अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित किया है।
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