चार पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सफाई का काम करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करते हुए पक्षकारों से कहा

Update: 2023-09-19 06:39 GMT

दिल्ली हाईकोर्टने पक्षकारों के बीच समझौते के बाद गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले को खारिज करते हुए मामले में शामिल सभी 24 व्यक्तियों को चार समूहों में विभाजित होकर चार पुलिस स्टेशनों में तीन दिनों के लिए "बुनियादी सफाई कार्य" करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा,

"उक्त 24 व्यक्ति 6 ​​व्यक्तियों के प्रत्येक समूह बनाने और पुलिस स्टेशन के बारे में आपस में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जहां प्रत्येक समूह उपरोक्त बुनियादी सफाई का काम करेगा।"

अदालत ने जुलाई में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और धारा 34 (सामान्य आशय) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

यह मामला था कि 02 सितंबर को आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के बीच एक समझौता विलेख दर्ज होने के बाद हुआ था। तदनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की।

शिकायतकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से आरोपी व्यक्तियों के साथ सभी विवादों को सुलझा लिया है, वे आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और एफआईआर को रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे खुद को छह-छह व्यक्तियों के चार समूहों में बांट लें और 18 सितंबर से शुरू होने वाले सप्ताह के सोमवार, गुरुवार और रविवार को महरौली, फतेहपुर बेरी, मैदान गढ़ी और नेब सराय पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सफाई का काम करें।

जस्टिस बनर्जी ने निर्देश दिया कि उक्त कार्य संबंधित जांच अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा,

“याचिका, लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, सहित, का निपटारा किया जाता है। अंत में यह न्यायालय इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका में शामिल 24 पक्षकारों में से प्रत्येक द्वारा किए गए उदार प्रयासों की सराहना करता है।"

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