पॉक्सो एक्ट | आरोपी को पीड़िता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का वैधानिक अधिकार है, लेकिन सवालों से उसकी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

Update: 2023-01-25 10:03 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत आरोपी को पीड़िता से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए सवाल ऐसे नहीं हो सकते, जिससे मुकदमे के दौरान उसकी पहचान उजागर हो।

जस्टिस इलेश जे वोरा ने कहा कि एक्ट धारा 33 न्यायालय पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालती है कि जांच या ट्रायल के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता।

अदालत ने कहा,

"ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता के पति के नाम और पीड़िता के सेल नंबर को रिकॉर्ड करने के संबंध में प्रश्न को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया। यह आवेदक-आरोपी के लिए सेवा प्रदाता के गवाहों की जांच करने के लिए खुला है। सेल नंबर जिसका इस्तेमाल पीड़ित ने किया, जिससे सीडीआर के तथ्यों को स्थापित किया जा सके।"

याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पॉक्सो कोर्ट द्वारा पारित 08.09.2022 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने उसे आरोपी-आवेदक को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार का उल्लंघन किया।

आवेदक के वकील निसर्ग एन जैन ने तर्क दिया कि पीड़ित द्वारा किए गए मोबाइल कॉल को स्थापित करने के लिए जिस सेल नंबर से कॉल किए गए थे, उसे अदालत के ध्यान में लाना आवश्यक है, जिससे आरोपी जांच कर सके।

प्रार्थी-आरोपी का मामला है कि निचली अदालत को पीड़िता से कुछ सवाल पूछने की अनुमति देने से इनकार करते हुए क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को बंद नहीं करना चाहिए, जो अभियुक्त का मौलिक अधिकार है।

अदालत ने कहा कि POCSO एक्ट की धारा 33 के तहत न्यायालय पर डाली गई बाध्यता के आलोक में "पीड़िता के पति के नाम और पीड़िता के मोबाइल नंबर को दर्ज करने के प्रश्न को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया गया।"

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"पीड़ित के क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार का उल्लंघन करना भी आरोपी के गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के वैधानिक अधिकार के खिलाफ है।"

इसलिए अदालत ने ट्रायल कोर्ट को पीड़िता को वापस बुलाने और पीड़िता से आगे क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तारीख तय करने का निर्देश दिया, जिस पर आवेदक-आरोपी जिरह पूरी करेंगे।

केस टाइटल: धवल बिजलजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य

कोरम: जस्टिस इलेश जे वोरा

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