वकीलों और क्लर्कों को बार काउंसिल से आर्थिक मदद दिलाने की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Update: 2020-04-01 08:33 GMT

Madras High Court

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर वकीलों और पंजीकृत क्लर्कों के लिए वित्तीय मदद माँगने को लेकर नोटिस जारी किया है।

एक याचिका दायर कर अदालत को बार काउंसिल को 50,००० रुपए और क्लर्कों को 25,००० रुपए देने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। यह याचिका एडवोकेट डॉक्टर एएफ चेलय्या, चेन्नई ने दायर की और इस मामले की तत्काल सुनवाई की माँग की।

न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार ने इस मामले की वीडीयो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। पर डॉक्टर चेलैय्या फोन पर उपलब्ध नहीं थे पर तमिलनाडु बार काउंसिल को लिखे उनके पत्र को अदालत में पढ़कर सुनाया गया।

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पीएच अरविंद पांडियन ने मामले में भाग लिया और तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल को नोटिस जारी किया गया।

अदालत ने कहा कि इस समय जो स्थिति है उसमें यह ज़रूरी है कि नोटिस जारी किया जाए और उसने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताहों के भीतर कोविड-19 महामारी के कारण कोर्ट का काम-काज ठप हो जाने के वजह से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एडवोकेट और पंजीकृत क्लर्कों को मदद की माँग पर अपनी रिपोर्ट दें कि इन लोगों को वित्तीय मदद दी जा सकती है कि नहीं"।

प्रतिवादियों को अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अदालत को देनी है। 




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