दिल्ली हाईकोर्ट में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर मेडिकल रूप से अनावश्यक सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर

Update: 2021-08-16 10:21 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जीवन के लिए खतरनाक स्थितियों को छोड़कर इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिका में दिल्ली सरकार और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका में में उन शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है जब इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सा सर्जरी की जा सकती है।

यह याचिका सृष्टि मदुरै एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दायर की गई है, जो एक गैर-सरकारी वित्त पोषित ट्रस्ट है। साथ ही गैर-बाइनरी, जेंडर क्वीर और इंटरसेक्स लोगों के लिए एक मंच है।

अधिवक्ता रॉबिन राजू, यश प्रकाश और दीपा जोसेफ के माध्यम से दायर याचिका में शिशुओं और बच्चों पर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) बनाम भारत संघ में निर्णय पर भरोसा करते हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी अपनी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता के लिए एक आवश्यकता के रूप में मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, याचिका प्रस्तुत करती है कि तत्काल मुद्दा अत्यधिक महत्व का है, क्योंकि यह "मानव अधिकारों और मानव की शारीरिक अखंडता" से संबंधित है।

इस पृष्ठभूमि में याचिका में विरोध करते हुए कहा गया है:

".. सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी या मेडिकल रूप से अनावश्यक सामान्य सर्जरी के मुद्दे का इंटरसेक्स लोगों के दिमाग पर लंबे समय तक चलने वाला भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और उन्हें भविष्य में मेडिकल ट्रीटमेंट कराने से भी रोकता है। यह पहलू हाल की उन समाचार रिपोर्टों से भी साबित होता है, जिनमें बड़ी संख्या में इंटरसेक्स लोगों में COVID-19 के लक्षण होने के बावजूद चिकित्सा सहायता लेने में अनिच्छा जाहिर की गई है।"

याचिका मद्रास हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश देने के फैसले का भी उल्लेख करती है।

इस फैसले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था।

इसके अलावा, मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए डॉ. सतेंद्र सिंह, एयर कमोडोर (डॉ.) संजय शर्मा और डॉ. अक्सा शेख ने डीसीपीसीआर के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। इस याचिका में उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया था जिनमें इंटरसेक्स लोगों को विकलांग माना जाता है, और इसीलिए उनके माध्यम से संपर्क किया गया था। एक मेडिकल लेंस उन्हें एक नुकसान को कम कर देता है, जिससे मेडिकल हस्तक्षेप होता है, जो बदले में आजीवन मेडिकल देखभाल की आवश्यकता वाले दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है।

याचिका में कहा गया है कि तीनों डॉक्टरों ने अपने अभ्यावेदन में कहा था कि ज्यादातर बिना पूर्व और पूरी तरह से सूचित स्वायत्त सहमति के बिना सर्जरी की जाती है।

प्रतिनिधित्व के जवाब में डीसीपीसीआर ने अंजलि गोपालन और याचिकाकर्ता संगठन के संस्थापक गोपी शंकर मदुरै को एक सुविचारित निर्णय लेने के लिए अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया।

बाद में, डीसीपीसीआर ने 13 जनवरी 2021 को एक राय जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को इन सेक्स-रीअसाइनमेंट सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करनी चाहिए।

यह राय दिल्ली मेडिकल काउंसिल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार की प्रतिक्रिया पर आधारित है।

यह डीसीपीसीआर द्वारा प्रदान की गई इस राय का कार्यान्वयन है, जो याचिकाकर्ता द्वारा मांगी जा रही है।

शीर्षक: सृष्टि मदुरै एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार और अन्य।

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