आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका

Update: 2025-12-05 17:13 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई, जिसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कथित धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई – यह फंड फोर्स की भलाई के लिए इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज और फंड करता है।

यह याचिका इंडियन आर्मी कोर्ट के सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल ने दायर की, जिसमें अकाउंट्स में हेराफेरी, वेलफेयर फंड को अपारदर्शी कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज मार्केट में डायवर्ट करने आदि के आरोपों की CBI जांच की निगरानी की मांग की गई।

इस मामले की पहली सुनवाई 16 सितंबर को हुई, जब जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने CBI का पक्ष जानना चाहा था।

कोर्ट ने मामले को 20 फरवरी, 2026 के लिए लिस्ट करते हुए आदेश दिया था,

“एडवांस नोटिस पर, CBI के वकील पेश हुए और जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा। जवाब आठ हफ़्ते के अंदर फाइल किया जाए और उसकी कॉपी दूसरे वकील को भी दी जाए।”

इसके बाद 14 नवंबर को याचिकार्ता ने एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रिकॉर्ड पेश करने और CBI को FIR रजिस्टर करने के निर्देश देने के लिए एक एप्लीकेशन दी।

CBI से भी एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए कहते हुए कोर्ट ने मामले को पहले से तय तारीख के लिए पोस्ट कर दिया।

Case title: Lt Col Samir Kumar Singh v. CBI

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