जिला अदालतों के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईटी बुनियादी ढांचे की मांग वाली जनहित याचिका दायर: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से जवाब मांगा

Update: 2021-07-27 02:49 GMT

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा, जिसमें जिला और मुफस्सिल अदालतों के लिए आईटी बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के साथ समर्पित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या की खंडपीठ ने 8 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल प्रभावी वर्चुअल सुनवाई के लिए दिल्ली की अदालतों में इंटरनेट के लिए एक फाइबर लाइन स्थापित करने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित विभागों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था।

भारत सरकार के बयान के अनुसार, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट (दिसंबर 2020 तक) के तहत पूरे भारत में 2927 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को हाई-स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) से जोड़ा गया है।

ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क में से एक की कल्पना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के साथ न्याय विभाग द्वारा पूरे भारत में स्थित 2992 कोर्ट परिसरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC), रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF), वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (VSAT) आदि जैसे कनेक्टिविटी के विभिन्न तरीकों के माध्यम से हाई स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) से जोड़ने के लिए की गई है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी थी।

योजना की पूरी लागत 9000 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से केंद्र 5357 करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिसमें 50 करोड़ रुपये का योगदान राष्ट्रीय न्याय वितरण और कानूनी सुधार मिशन के हिस्से के रूप में ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए होगा।

संबंधित समाचारों में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि COVID-19 महामारी के कारण इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि,

"वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों, सम्मेलनों, अदालती कार्यवाही आदि के संचालन की सुविधा के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ, नेटवर्क से जुड़े भंडारण और राउटर आदि प्रदान करना समय की आवश्यकता है।"

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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