'आदिपुरुष' का प्रदर्शन रोकने के लिए जनहित याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीएफसी को नोटिस जारी किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बोर्ड को प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर फिल्म 'आदिपुरुष' को प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र न देने की मांग की गई है। फिल्म जून 2023 में रिलीज होने वाली है।
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने आदेश के साथ मामले को 21 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप तिवारी और एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और सुधा शर्मा के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि फिल्म महाकाव्य रामायण के पात्रों पर आक्षेप करती है और सामान्य रूप से अयोध्या और हिंदू धर्म की सांस्कृतिक विरासत की छवि को धूमिल करती है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर अनाड़ी और अशोभनीय है, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।
"... फिल्म के ट्रेलर में रामायण के चरित्रों को बहुत ही भद्दे रूप में दिखाया गया है, जो पूर्णतया अवांछनीय है और लाखों देवताओं को बहुत निम्नतर तरीके से पेश करता है ...
दुर्भाग्य से त्रेता युग और पवित्र शहर अयोध्या को बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया है, जो कि सत्य नहीं है और यह हिंदू संस्कृति आस्था और विश्वास के खिलाफ है ... संक्षेप में, ट्रेलर में कोई संदेह नहीं है कि फिल्म को हिंदू देवी-देवताओं की छवि को नष्ट करने और महान शहर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है, जिसे लाखों हिंदू मोक्ष नगरी मानते हैं।"
जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर सिनेमैटोग्राफी एक्ट, 1952 की धारा 5A सहपठित धारा 5B और सिनेमैटोग्राफ (सर्टीफिकेशन) रूल्स, 1983, रूल्स 38 के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना जारी किया गया था।
नतीजतन, याचिका में प्रार्थना की गई है कि बोर्ड आदिपुरुष को एक्ट की धारा 5A/5B के तहत फिल्म को प्रमाण पत्र देने से रोका जा सकता है क्योंकि फिल्म की कहानी जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है, यह रामायण और हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।
याचिका में प्रार्थना की गई है कि भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए राज्य के अधिकारियों को उक्त फिल्म "आदिपुरुष" के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं सहित अपराधियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
केस टाइटलः कुलदीप तिवारी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य [PIL NO- 728 of 2022]