बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्ति 23 अप्रैल को TET-II एग्जाम में स्क्राइब के साथ उपस्थित हो सकते हैं: गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा

Update: 2023-04-20 05:45 GMT

गुजरात हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवारों को 23 अप्रैल को होने वाले TET-II एग्जाम के लिए स्क्राइब के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी है।

बेंचमार्क डिसएबिलिटी व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराने की राज्य की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि 18 जुलाई, 2017 के दिशानिर्देश के अनुसार बेंचमार्क डिसएब्ल व्यक्ति को 23 अप्रैल, 2023 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए स्क्राइब की सुविधा दी जानी चाहिए।

सहायक सरकारी वकील ज्योति भट ने कहा कि सभी याचिकाकर्ताओं को स्क्राइब के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डिसएबल व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) ओ.एम. दिनांक 29 अगस्त, 2018 को 23 अप्रैल, 2023 को आयोजित होने वाली TET-II एग्जाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जस्टिस मौना एम. भट्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"प्रतिवादी-राज्य द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा विभाग के सचिव एमजी व्यास द्वारा सूचित किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण किया गया है, याचिकाकर्ताओं के वकील वर्तमान याचिका पर दबाव नहीं डालते हैं।"

तदनुसार, अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

केस टाइटल: गोविंदभाई पीराभाई घांची (मोदी) बनाम राज्य परीक्षा बोर्ड, गुजरात राज्य

कोरम: जस्टिस मौना एम. भट्ट

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