पतंजलि ने एलोपैथी, आयुर्वेद के तहत एकीकृत औषधीय प्रणाली, समग्र उपचार की मांग वाली जनहित याचिका के समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि अनुसंधान संस्थान ने भारत में "समग्र एकीकृत औषधीय प्रणाली" (Holistic Integrated Medicinal System" in India) को अपनाने की मांग करते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका का समर्थन करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को पतंजलि के वकील ने सूचित किया कि जनहित याचिका में की गई प्रार्थना के समर्थन में हस्तक्षेप आवेदन दिया गया।
यह देखते हुए कि उक्त हस्तक्षेप आवेदन रिकॉर्ड में नहीं है, बेंच ने पतंजलि के वकील को एक सप्ताह की अवधि के भीतर इसे रखने के लिए कदम उठाने के लिए कहा।
दूसरी ओर, केंद्र ने अदालत को सूचित किया कि उसने याचिका का जवाब दाखिल कर दिया है। साथ ही केंद्र ने कहा कि जनहित याचिका प्रतिकूल नहीं है।
अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
यह उपाध्याय का मामला है कि मेडिकल उपचार, मेडिकल एजुकेशन को सुरक्षित करने के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक मेडिकल, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के अलग-अलग तरीके के बजाय रोगियों को दिया जाने वाला मेडिकल उपचार समग्र होना चाहिए और इसमें सभी ब्रांच के कोर्स में शामिल होने चाहिए।
याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि इस मामले में सरकार के "संवैधानिक दायित्व" शामिल हैं; संविधान के अनुच्छेद 21, 39 (ई), 41, 43, 47, 48 (ए), 51 ए के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी है।
याचिका में कहा गया,
"आधुनिक मेडिकल डॉक्टर अपने स्वयं के आला तक ही सीमित रह गए हैं, जिसने उन्हें अन्य औषधीय प्रथाओं के ज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस प्रकार अन्य मेडिकल आहारों का उपयोग करके रोगग्रस्त व्यक्तियों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा, उनकी प्रैक्टिस के संबंध में स्थापित प्रावधान उन्हें अन्य दवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते। अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए औषधीय प्रणाली है। अब से उन डॉक्टर्स को सक्षम करने के लिए एकीकृत औषधीय प्रणाली स्थापित करने की अत्यधिक आवश्यकता है, जो अन्य डोमेन की दवाएं लिखने के इच्छुक हैं।"
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय इस मामले में प्रतिवादी हैं।
केस टाइटल: अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ