धारा 34 (3) के तहत मध्यस्थता अवार्ड रद्द करने की अर्ज़ी दायर करने की 120 दिनों की सीमा 2015 संशोधन के बाद भी अपरिवर्तित रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Update: 2019-09-01 09:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत जनादेश, जो मध्यस्थता अवार्ड को रद्द करने का आवेदन दायर करने के लिए 120 दिनों की बाहरी समय सीमा प्रदान करता है, अधिनियम के 2015 संशोधन के बाद भी अपरिवर्तित रहेगा।

न्यायालय के समक्ष क्या था मामला

मौजूदा मामले में, मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन 120 दिनों के बाद दाखिल किया गया था और उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत विशिष्ट रोक को देखते हुए खारिज कर दिया गया था।

न्यायालयों ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी के फैसले का हवाला दिया था कि 90 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद, 30 दिनों की आगे की अवधि को छोड़ा जा सकता है, लेकिन इससे आगे कोई छूट देने की शक्ति नहीं है।

इन आदेशों का पालन करते हुए, एनएचएआई की ओर से वकील देवाशीष भरुका ने शीर्ष अदालत [एनएचएआई बनाम सुभाष बिंदलिश] के समक्ष यह दलील दी कि धारा 36 के तहत पहले से उपलब्ध कानून कुछ हद तक वर्ष 2015 के संशोधन से हल्का हो गया है और यह छूट धारा 36 के तहत कानून में अधिनियम की धारा 34 (3) में प्रदर्शित होने के बाद "लेकिन इसके बाद" शब्द पर कुछ असर छोड़ती है।

इन सामग्रियों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने कहा:

"हमारे विचार में, ये दोनों प्रावधान अलग-अलग चरणों में हैं। धारा 34 (3) के तहत जो प्रदान किया जाता है वह बाहरी सीमा है जिसके भीतर मध्यस्थ अवार्ड रद्द करने के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर निर्धारित कानून बहुत स्पष्ट है और हमारे विचार में वर्ष 2015 में बाद के संशोधन से अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत जनादेश का चरित्र नहीं बदलेगा।"

पिछले साल दिए गए एक फैसले में, [सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ] सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराया था कि धारा 34 के उप-धारा (2) में वर्णित आधार पर अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन 3 महीने के भीतर किया जा सकता है और यह अवधि पर्याप्त कारण दिखाने के बाद केवल 30 दिन की आगे की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है और उसके बाद नहीं। अदालत ने कहा कि प्रावधान में "लेकिन उसके बाद नहीं" शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि विस्तार 30 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। 



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