"रक्षक बना अपराधी, उनसे 'चालाक बिल्ली' की तरह काम किया": उड़ीसा हाईकोर्ट ने हॉस्टल स्टूडेंस से बलात्कार के दोषी प्राथमिक स्कूल के रसोइया की सजा बरकरार रखी

Update: 2022-11-03 06:18 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट ने फूलबनी जिले के प्राथमिक विद्यालय के 'कुक-कम-अटेंडेंट' पर लगाए गए 12 साल के कठोर कारावास की दोषसिद्धि और आगामी सजा को बरकरार रखा, जिस पर स्कूल के छात्रावास की तीन छात्राओं से बलात्कार का आरोप लगाया गया।

जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल पीठ ने इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सदमे और निंदा व्यक्त करते हुए कहा,

"यह मामला उन महिला छात्रावासों के रखरखाव और सुरक्षा के बारे में खेदजनक स्थिति देता है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय की नाबालिग लड़कियां रह रही हैं। भीड़भाड़ वाला कमरा, उचित सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति और छात्रावास के कमरे के खराब रखरखाव में आया। मामले के रिकॉर्ड और गवाहों के साक्ष्य के माध्यम से जाने के दौरान यह भी प्रतीत होता है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक और छात्रावास अधीक्षक सतर्क नहीं थे और 'अंधे गिद्ध' की तरह काम करते थे, जिसके लिए रक्षक अपराध के अपराधी बन गए और 'चालाक बिल्ली' की तरह काम किया' और पीड़ितों की जिंदगी खराब कर दी।"

संक्षिप्त तथ्य:

फूलबनी जिले के जी. उदयगिरि ब्लॉक के कल्याण विस्तार अधिकारी ('डब्ल्यूईओ') ने फरवरी 2014 के महीने में प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पीड़ित पढ़ाई के लिए रह रहे हैं। अपने दौरे पर उन्हें स्कूल की प्रधानाध्यापिका से सूचना मिली कि कुक-कम-अटेंडेंट के रूप में काम कर रहा आरोपी छात्रावास के कैदियों का यौन उत्पीड़न कर रहा है। उन्होंने प्रधानाध्यापक को मामले की रिपोर्ट करने की सलाह दी और बाद में एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी और पीड़िता के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराई गई। इसके अलावा, पीड़ितों और आरोपियों की आवश्यक मेडिकल जांच भी की गई। संबंधित सामग्री को भी रासायनिक जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भौतिक साक्ष्य की जांच और दोनों पक्षों की गवाही दर्ज करने के बाद सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376(2)(i)/354/506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 के तहत दोषी पाया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने हाईकोर्ट में उक्त अपील दायर की।

अपीलकर्ता की दलीलें:

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित एमिक्स क्यूरी अख्या कुमार बेउरा ने तर्क दिया कि अभियोजन का मामला संदिग्ध है, क्योंकि अभियोक्ता ने आरोप लगाया कि यह घटना 2014 में सरस्वती पूजा के दिन से पहले हुई थी। हालांकि, उन्होंने इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापिका को विलंबित तिथि पर दी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अठारह लड़कियां एक ही हॉस्टल के कमरे में रह रही थीं, इसलिए यह असंभव है कि आरोपी ने पीड़ितों को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्हें यौन कृत्य करने के लिए रात को अपने शयनकक्ष में ले गया।

उन्होंने आगे कहा कि उक्त हॉस्टल के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे, इसलिए आरोपी की ओर से कमरे में प्रवेश करना असंभव है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों की उम्र साबित करने के लिए स्कूल में दाखिले के रजिस्टर नहीं बनाए गए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच 'बेकार' तरीके से की गई और विलंबित चरण में अभियोजन पक्ष ने मामले को आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत बलात्कार के मामले में बदल दिया। इसलिए उन्होंने आरोपी को बरी करने की मांग की।

प्रतिवादी की दलीलें:

राज्य के अतिरिक्त सरकारी वकील मनोरंजन मिश्रा ने अभियुक्त-अपीलकर्ता की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उक्त स्कूल का कुक-कम-अटेंडेंट है। पीड़ितों की ओर से मामले की रिपोर्ट करने से डरना स्वाभाविक था; इतना ही नहीं जब आरोपियों ने उसे घटना का खुलासा न करने की धमकी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उन्हें जान से मार देगा।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़ितों को घटना के समय दस से बारह साल के भीतर बताया गया और इसे मुकदमे के स्तर पर चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा, पीड़ितों की उम्र डॉक्टर द्वारा की गई रेडियोलॉजिकल जांच द्वारा उस सीमा के भीतर होने की पुष्टि की गई।

अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे के ठीक ऊपर आला था, जिससे इसे बाहर से ही खोला जा सकता था। इसलिए उन्होंने इस तर्क का विरोध किया कि अपीलकर्ता के लिए कमरे में प्रवेश करना असंभव है।

न्यायालय की टिप्पणियां:

तीनों पीड़ितों की गवाही का विश्लेषण करने के बाद अदालत को यकीन हो गया कि आरोपियों ने उन मासूम बच्चों का यौन उत्पीड़न करने का जघन्य अपराध किया, जो अपनी पढ़ाई के लिए वहां रह रहे हैं और बहुत छोटे हैं।

तदनुसार, जस्टिस साहू ने कहा,

"तीन पीड़ितों के साक्ष्य स्पष्ट, ठोस, भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं और डॉक्टर के साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देते हैं। पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर, मेरा विनम्र विचार है कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(i)/354/506 और साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ POCSO अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत आरोप सफलतापूर्वक स्थापित किया।"

नतीजतन, कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को उच्च पक्ष पर नहीं कहा जा सकता और जिस तरह से अपराध किया गया, वह जघन्य है। अपीलकर्ता जो स्कूल का कुक-कम-अटेंडेंट है और पीड़ितों तक उसकी आसान पहुंच थी, इसलिए उसने उनका यौन शोषण किया। इसलिए उन्होंने अपील को खारिज करके दोषसिद्धि के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा लगाए गए दंड को बरकरार रखने के लिए इसे उचित समझा।

इसके अलावा, उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फूलबनी को पीड़ितों के मामले का आकलन करने और उनके पुनर्वास के लिए उचित मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कुंजाबिहारी नायक बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 51/2016

निर्णय दिनांक: 14 सितंबर, 2022

कोरम: जस्टिस एस.के. साहू।

अपीलकर्ता के वकील: आख्या कुमार बेउरा, एमिक्स क्यूरी

प्रतिवादी के लिए वकील: मनोरंजन मिश्रा, अतिरिक्त सरकारी वकील

साइटेशन: लाइव लॉ (ओरि) 153/2022

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