उड़ीसा हाईकोर्ट ने केस डायरी पेश न करने पर थाने के जांच अधिकारी पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आपराधिक मामले की जांच कर रहे जयपटना पुलिस थाने के जांच अधिकारी पर केस डायरी पेश न करने पर 50,000/- रुपये का जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति एस. पुजाहारी की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष राशि जमा कराने का निर्देश दिया है
हाईकोर्ट ने इससे पहले 8 सितंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक कालाहांडी को मामले की केस डायरी पेश करने और जयपटना थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस अधीक्षक, कालाहांडी द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और इसलिए अदालत ने पुलिस अधीक्षक को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके खिलाफ और जयपटना थाने के जांच अधिकारी के खिलाफ 8 सितंबर 2021 के कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर उचित अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
अदालत ने इसके अलावा, 24 सितंबर, 2021 को मामले को सूचीबद्ध करते हुए निर्देश दिया था कि इस न्यायालय के समक्ष केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यदि केस डायरी के साथ कारण बताओ हलफनामा प्राप्त नहीं होता है तो पुलिस अधीक्षक, कालाहांडी और जयपटना पुलिस के जांच अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, 24 सितंबर, 2021 का आदेश अभी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है।
अदालत ने राज्य के वकील को निर्देश दिया कि वह इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक, ओडिशा और ओडिशा सरकार के गृह सचिव को भी इसके मूल्यांकन के लिए और अदालत के आदेश की अवहेलना करने के तरीके से अवगत कराए, जैसा कि पुलिस अधिकारी द्वारा कई मामलों में किया जा रहा है।
केस का शीर्षक - सुजीत साहू बनाम ओडिशा राज्य
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