स्कूल के दौरान नाली में गिरने से मौत: उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को मृतक लड़के के माता-पिता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया

Update: 2022-05-12 11:32 GMT

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने स्कूल के घंटों के दौरान नाले में गिरने से मरने वाले लड़के के माता-पिता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,

"ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र खुले में शौच करते थे। स्कूल परिसर में शौचालय उपलब्ध होने के बावजूद, शिक्षक ने छात्रों को स्कूल परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी। लापरवाही के कारण मृत्यु होने का अनुमान है।"

याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां

याचिकाकर्ताओं यानी मृतक लड़के के माता-पिता की ओर से पेश एडवोकेट जे.आर. दाश ने कहा कि बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दोपहर के भोजन के बाद, बेटे और उसके दोस्त को प्रकृति की पुकार का जवाब देना था। उन्हें शिक्षक द्वारा स्कूल परिसर के बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। उसी दौरान वे एक नाले में गिर गए। बेटा मर गया, लेकिन दोस्त बच गया।

उन्होंने जम्बेस्वर नाइक और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा किए गए 30 सितंबर 2021 के एक आदेश पर भरोसा किया। इसमें 7 सितंबर, 2012 को आंगनबाडी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में खोदे गए गड्ढे में गिरकर दो बच्चियों की मौत हो गई। मुआवजे के रूप में 10,00,000 रुपए माता-पिता के प्रत्येक सेट को आदेश द्वारा निर्देशित किया गया था।

प्रतिवादियों की प्रस्तुतियां

सरकारी आर.एन. आचार्य विभाग की ओर से पेश हुए और काउंटर में अनुलग्नकों पर ध्यान आकर्षित किया और विशेष रूप से पृष्ठ -13 पर प्रकटीकरण के लिए यह प्रस्तुत करने के लिए कि 2,00,000 रुपये का अनुग्रह अनुदान पॉलिसी लागू है, अन्य बातों के साथ, दुर्घटना पर स्कूल से संबंधित किसी भी गतिविधि के दौरान हुआ।

काउंटर में पहला अनुबंध दिनांक 7 अगस्त, 2012 को सरकार के विशेष सचिव द्वारा मृतक के निकट संबंधी को अनुग्रह सहायता के पैमाने पर जारी किया गया है। चार प्रविष्टियां हैं, अर्थात् हीट वेव; आकाशीय बिजली; नाव दुर्घटना (सामान्य समय); और बवंडर (सामान्य समय)। दूसरा अनुलग्नक दिनांक 25 अगस्त, 2012 का संचार है। यह संचार पहले वाले के संशोधन में था।

काउंटर में तीसरा अनुलग्नक ओडिशा गजट असाधारण में प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित दिनांक 25 मार्च, 2015 की अधिसूचना है। यह एक ऐसी योजना के लिए प्रदान करता है जिसके तहत, अन्य बातों के साथ, स्कूल से संबंधित किसी भी गतिविधि के दौरान हुई दुर्घटना के लिए 2,00,000/- रुपये का अनुग्रह अनुदान होगा। अधिसूचना में इस प्रावधान के संबंध में आवेदन पत्र पर आचार्य द्वारा भरोसा किया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने नोट किया कि जंबेश्वर नाइक (सुप्रा) में, डिवीजन बेंच का विचार था कि दुर्घटना को रोकने के लिए डगआउट गड्ढों के पास बैरिकेड्स और चेतावनी के संकेत होने चाहिए। बैरिकेड्स और चेतावनियों के संकेतों के अभाव में बेंच ने पाया कि दो छोटे बच्चों की मौत पूरी तरह से टाली जा सकती थी। दो छोटे बच्चों के संवैधानिक 'जीवन के अधिकार' के उल्लंघन के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए एक स्पष्ट मामला बनाया गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने प्रत्येक मृतक के माता-पिता को 10,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में स्कूल के जिला निरीक्षक की 29 सितंबर, 2011 की एक जांच रिपोर्ट है। प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्यालय में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी छात्रों को उनका उपयोग करने के लिए अनुशासित नहीं किया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा परिसर में शौचालय का उपयोग करने के अनुशासन को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र खुले में शौच करते हैं। स्कूल परिसर में शौचालय उपलब्ध होने के बावजूद, शिक्षक ने छात्रों को स्कूल परिसर के बाहर जाने की अनुमति दी, ताकि वे खुद को राहत दे सकें। इस प्रकार, अदालत ने मौत को रोकने में 'अंशदायी लापरवाही' का अनुमान लगाया। इसलिए, यह देखा गया कि मामला पूरी तरह से जम्बेस्वर नाइक (सुप्रा) द्वारा कवर किया गया है।

इसलिए, कोर्ट ने राज्य को अपने उपयुक्त पदाधिकारी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को 10,00,000-/ (दस लाख रुपये) के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके बाद चार सप्ताह के भीतर अनुपालन दाखिल करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की आवश्यकता है।

केस का शीर्षक: संजय कुमार मोहंती एंड अन्य बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य।

मामला संख्या: डब्ल्यू.पी.(सी) 20443 ऑफ 2012

आदेश दिनांक: 10 मई 2022

कोरम: न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा

याचिकाकर्ताओं के वकील: जे.आर. दास, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए वकील: आर.एन. आचार्य, सरकारी वकील (एस एंड एम शिक्षा विभाग), ए.के. शर्मा, आगरा

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 60

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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