सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधानों को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (आईएन एक्ट) की धारा 138 के तहत शिकायत से निपटने के लिए आयात नहीं किया जा सकता।
सीपीसी के उक्त प्रावधान में यह निर्धारित किया गया कि जब पक्षों ने किसी विवाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से निपटाने की व्यवस्था की है तो अदालत संतुष्ट होने पर इस तरह के प्रभाव के लिए डिक्री पारित करेगी और उसे रिकॉर्ड करेगी।
जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 138 अर्ध-अपराधी है।
उन्होंने कहा,
"मजिस्ट्रेट एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक अपराध के मामले से निपटने के दौरान सीपीसी के उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकता, जिसकी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) द्वारा नियंत्रित होती है।"
यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर की अदालत द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई।
मौजूदा मामले में प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तीन शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 35.50 लाख रुपये की राशि को कवर करते हुए प्रतिवादी को जारी किए गए तीन चेक बाउंस हो गए। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने जून 2015 के अंत तक राशि का भुगतान करने पर सहमति जताते हुए प्रतिवादी के साथ समझौता किया और एग्रीमेंट डीड निष्पादित किया।
समझौते के आधार पर दो शिकायतों को खारिज कर दिया गया, लेकिन तीसरी शिकायत को आगे की कार्यवाही के लिए रखा गया और चूंकि याचिकाकर्ता सहमत राशि का भुगतान नहीं करके समझौते का पालन करने में विफल रहा और प्रतिवादी ने खारिज की गई दो शिकायतों के पुनरुद्धार के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका में चुनौती दी गई।
प्रतिवादी द्वारा दायर पुनरुद्धार आवेदन को रद्द करते हुए और शिकायतों को खारिज करने के खिलाफ उचित उपाय करने के लिए प्रतिवादी को अवसर प्रदान करते हुए अदालत द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया गया।
नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने तीसरी शिकायत के साथ कार्यवाही की और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी को 35 लाख रुपये की पूरी राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए इसे समझौता के रूप में निपटाया। तदनुसार मजिस्ट्रेट ने आदेश XXIII नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराधों के याचिकाकर्ता को बरी कर दिया और निर्देश दिया कि आदेश के उल्लंघन और सहमत राशि का भुगतान न करने की स्थिति में वह सीआरपीसी की धारा 386 सपठित धारा 547 के तहत वसूली योग्य हो।
पीठ के समक्ष अधिनिर्णय के लिए जो विवादास्पद प्रश्न गिर गया, वह यह है कि क्या मजिस्ट्रेट के पास तीसरी शिकायत में कार्यवाही करते समय पहले खारिज की गई शिकायतों के संबंध में समझौते को पुनर्जीवित करने का अधिकार है।
जस्टिस वानी ने मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच समझौता किया जाना है, लेकिन इससे पहले कि तीनों शिकायतों में इसे लागू किया जा सके, उक्त समझौता विफल हो गया। इसलिए यह मजिस्ट्रेट पर निर्भर है कि वह प्रश्नगत समझौते का सहारा लिए बिना कानून के अनुसार तीसरी शिकायत पर आगे बढ़े हैं।
कानून की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेंच ने "एम/एस जिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मंजो गोयल रिपोर्टेड इन 2021 (4) क्राइम 196" पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि एक बार पार्टियों के बीच समझौता हो गया तो वे समझौते की शर्तों से बंधी हैं और इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप नागरिक और आपराधिक कानून में परिणामी कार्रवाई हो सकती है।
जस्टिस वानी ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही से निपटने के लिए सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 के आयात पर विस्तार करते हुए कहा कि एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति अर्ध-आपराधिक है, जबकि इसमें सिविल गलत से उत्पन्न होता है। हालांकि, कानून कारावास या जुर्माने के रूप में आपराधिक जुर्माना लगाता है।
पीठ ने रेखांकित किया,
"मजिस्ट्रेट एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक मामले से निपटने के दौरान सीपीसी के उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकते, जिसकी कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित होती है।"
उक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली और आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया।
केस टाइटल: मोहम्मद अशरफ वानी बनाम मुज़म्मिल बशीर।
साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 89/2023
कोरम : जस्टिस जावेद इकबाल वानी
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें