[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] 'किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं': कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया

Update: 2022-04-04 04:27 GMT

कानून एंव न्याय मंत्री (Law Ministry) ने लोकसभा (Lok Sabha) को सूचित किया कि वर्तमान में किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कर्नाटक में बार एसोसिएशनों के संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार की जाती है और राज्य सरकार से एक पूर्ण प्रस्ताव पर विचार करने के बाद जिसमें आवश्यक व्यय और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आज उच्च न्यायालय के प्रशासन की देखभाल करने की आवश्यकता है।

उक्त जानकारी सांसद विनायक राउत और ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन रजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रश्नों पर दी गई:

(क) क्या सरकार का उच्च न्यायालयों की नई पीठ स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं?

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्यों से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए है?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

(घ) यदि नहीं, तो देश भर में उच्च न्यायालयों की नई पीठ स्थापित करने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है?

(e) क्या सरकार ने उक्त पीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए हैं?

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कदमों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

अतारांकित प्रश्न और जवाब पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




Tags:    

Similar News