भाई-भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का ही रूप: दिल्ली कोर्ट ने वक्फ बोर्ड नियुक्ति मामले में अमानतुल्लाह खान पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए
दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं।
यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से अवैध नियुक्तियों की जांच को लेकर दर्ज किया गया था, जो उस समय खान की अध्यक्षता में हुआ था।
राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा,
"अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाना भाई-भतीजावाद भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है जैसा कि इस मामले की तथ्यों से उजागर होता है।"
न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d)/13(2) के तहत साजिश रचने और सरकारी पद का दुरुपयोग कर वक्फ बोर्ड में नियुक्तियां करवाने के आरोप तय किए।
CBI का आरोप है कि खान ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर अनेक लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया। इसके कारण सरकारी खजाने को 27,20,494 का नुकसान हुआ, जो इन कर्मचारियों को वेतन या अन्य भत्तों के रूप में दिया गया।
जांच के दौरान CBI ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि इन नियुक्तियों को केवल नियमों का मामूली उल्लंघन या प्रशासनिक चूक कहकर नहीं टाला जा सकता। जब नियुक्तियां गैरकानूनी पाई गईं तो वे गंभीर साजिश की ओर इशारा करती हैं। इनका सीधा संबंध धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग से है।
न्यायाधीश ने आगे कहा,
"अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद का दुरुपयोग कर किसी को पद दिलाता है तो वह व्यक्ति द्वारा प्राप्त वेतन अनुचित आर्थिक लाभ की श्रेणी में आता है।"
कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि जांच में सामने आया कि अधिकांश नियुक्तियां A-1 (अमानतुल्लाह खान) के नजदीकी लोगों को दी गई थीं। अतः यह दावा नहीं किया जा सकता कि खान ने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया या उनकी कोई दुर्भावनापूर्ण मंशा नहीं थी। यही बात A-2 (सह-अभियुक्त) पर भी लागू होती है।
CBI ने अगस्त, 2022 में आरोप पत्र दाखिल किया और नवंबर, 2022 में कोर्ट ने FIR में दर्ज अपराधों पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था। उनकी पेशी पर उन्हें निजी मुचलकों पर अंतरिम ज़मानत दे दी गई थी।
टाइटल: CBI बनाम अमानतुल्लाह खान एवं अन्य