नीट पीजी | विशेष 'स्ट्रे वैकेंसी' राउंड अपग्रेडेशन के लिए नहीं, यह केवल उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एनईईटी पीजी काउंसलिंग में स्ट्रे राउंड के मैंडेट को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड अपग्रेडेशन राउंड के रूप में कार्य नहीं करता है, जिन व्यक्तियों ने पहले ही राउंड में सीटें सुरक्षित कर ली हैं, वे अपग्रेडेशन के किसी भी मौके के लिए अयोग्य हैं।
पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि काउंसलिंग का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तभी लागू होता है जब सभी पूर्ववर्ती काउंसलिंग राउंड की समाप्ति के बाद कुछ सीटें लगातार खाली रहती हैं और इसलिए यह विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए सुलभ है, जिन्हें कोई भी सीट, अखिल भारतीय कोटा में या राज्य कोटा में आवंटित नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट ने इस आशय का स्पष्टीकरण एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने NEET-PG 2023 की अनंतिम चयनित सूची के संबंध में अदालत के 08.11.2023 के पहले के फैसले की पुनर्विचार की मांग की थी।
पृष्ठभूमि
यह विवाद 20.08.2023 को व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड (बीओपीईई) द्वारा अनंतिम चयन सूची जारी करने से उत्पन्न हुआ, जिससे चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पीड़ित उम्मीदवारों की ओर से चुनौतियां शुरू हो गईं।
मामले की जड़ जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियमों के नियम 15 और 17 के कथित उल्लंघन पर केंद्रित थी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मेधावी उम्मीदवारों, विशेष रूप से आरक्षित श्रेणियों से, को सीट आवंटन प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं किया गया था। प्रारंभिक फैसले में, जस्टिस धर ने विशिष्ट याचिकाकर्ताओं (नंबर 9 से 12) को राहत दी थी, जबकि अन्य (नंबर 1 और 3 से 8) को इससे इनकार कर दिया, जो पहले से ही अपने आवंटित विषयों में नामांकित थे, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के कारण सीटों की बर्बादी की आशंका थी।
पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं ने एमडी/एमएस/पीजीडी पाठ्यक्रम-2023 के लिए विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड की घोषणा करने वाली बाद की अधिसूचना का हवाला देते हुए राहत से इनकार का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह की नई जानकारी की पुनर्विचार जरूरी है, उन्होंने पिछले दावे को चुनौती दी कि प्रवेश प्रक्रिया 20.10.2023 को समाप्त हो गई थी।
न्यायालय की टिप्पणियां
जस्टिस धर ने अपने पुनर्विचार निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII नियम 1 के तहत सीमित आधार का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की बाद की घटना पुनर्विचार का आधार नहीं हो सकती है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुनर्विचार की मांग के आधार के रूप में याचिकाकर्ता की 23.11.2023 की अधिसूचनाओं और स्पेशल स्ट्रे काउंसलिग के लिए संबंधित मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के बाद के नोटिसों पर निर्भरता 08.11 2023. को अदालत के प्रारंभिक फैसले के बाद ही अस्तित्व में आई। यह माना गया कि इस लक्षण वर्णन ने उन्हें उन घटनाओं के रूप में माना जो मूल निर्णय के वितरण के दौरान अस्तित्वहीन थे।
इसमें जोड़ा गया, “तो, ये अधिसूचनाएं उस समय भी अस्तित्व में नहीं थीं जब इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचारधीन निर्णय सुनाया गया था। यह एक बाद की घटना है जो एक तथ्य के रूप में योग्य नहीं है, जो अस्तित्व में होने के बावजूद, उनके उचित परिश्रम के बावजूद पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं की जानकारी में नहीं थी।"
पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि प्रतिवादी बीओपीईई को पता था कि काउंसलिंग का एक स्पेशल स्ट्रे काउसलिंग का राउंड होगा, लेकिन जानबूझकर अदालत को सूचित करना चुना कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो गई थी, जस्टिस धर ने कहा कि काउंसलिंग के विशेष दौर का सहारा लिया गया था, जब सभी राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रह गईं। इस प्रकार यह माना गया कि बीओपीईई ने पहले से यह कल्पना नहीं की होगी कि काउंसलिंग के सभी दौर पूरे होने के बाद भी कुछ सीटें खाली रहेंगी।
काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी दौर की प्रकृति पर जोर देते हुए, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एक उन्नयन दौर नहीं था और केवल मौजूदा सीट आवंटन के बिना उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध था। इसके अलावा, यह माना गया कि पीजी प्रवेश के वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए, काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के पूरा होने के बाद, पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं को कोई भी उपाय प्रदान करना अव्यावहारिक होगा।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान चरण में राहत देने से संभावित रूप से उन उम्मीदवारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने पहले ही नामांकन कर लिया था और रिट याचिका में भागीदार नहीं थे और इन्हीं टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटलः नदीम उर रहमान और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल)