पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1300 करोड़ रुपये के ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे सहित 24,702 मामले निपटाए गए

Update: 2021-09-14 04:07 GMT

पश्चिम बंगाल राज्य ने 11 सितंबर, 2021 को पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।

लोक अदालत में विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए राज्य में कुल 229 पीठों का गठन किया गया।

लोक अदालत में 38,795 प्री लिटिगेशन मामलों को लिया गया, जिसमें से 10,600 मामलों को 25,22,31,7491 रुपये के अवार्ड के साथ निपटारा किया गया। इसके अलावा 20,781 लंबित मामलों को लिया गया, जिनमें से 14,102 मामलों को 1345,32,21,886 रुपये के अवार्ड के साथ निपटारा किया गया।

कुल 59,576 मामलों को लिया गया, जिनमें से 24,702 मामलों को 1370,54,53,635 रुपये के अवार्ड के साथ निपटारा किया गया।

इसके अतिरिक्त, लगभग 29,752 पूर्व-मुकदमेबाजी बैंक ऋण वसूली मामलों को लिया गया, जिनमें से 4472 मामलों का निपटारा किया गया और कुल निपटान 24,98,40,148 रूपये है।

एक बड़ी सफलता में, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के उल्लंघन का एक मुकदमा, जो वाणिज्यिक न्यायालय, अलीपुर के समक्ष लंबित था, डीएसएलए, दक्षिण 24-परगना, अलीपुर की लोक अदालत शाखा में निपटाया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका में नुकसान के लिए 1300 करोड़ रुपये का दावा किया, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संरक्षक-इन-चीफ और कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मोटर दुर्घटना दावों और चेक बाउंस मामलों के निपटारे पर बहुत जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की 138 के तहत 139 लंबित मामले (कुल निपटान राशि 1,72,04,132 रुपये) और 893 मोटर दुर्घटना दावा मामलों (कुल निपटान राशि 43,01,82,490 रुपये)का निपटारा किया गया।

प्रेस रिलीज की कॉपी यहां पढ़ें:



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